UP में अगले 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला
यूपी में अगले 6 महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान अगर कोई भी कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है या हड़ताल के लिए उकसाता है तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
यूपी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए राज्य में किसी भी तरह के हड़ताल पर रोक लगा दी है. इसके लिए लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है. फिलहाल, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में सभी विभागों को नोटिफिकेशन भेज दिया है.
आदेश नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और सरकारी उपक्रमों पर पूरी तरह लागू होगा. इस दौरान अगर कोई भी कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है या हड़ताल के लिए उकसाता है तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
6 महीने की कैद और जुर्माने का है प्रावधान
अधिसूचना के अनुसार प्रमुख सचिव नियुक्ति ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुसरण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाई है. एस्मा लागू होने के बाद सरकार के इस आदेश की कोई अवहेलना करता है तो उसे छह माह तक की कैद या जुर्माने या दोनों की सजा का हो सकती है.
जून में भी हड़ताल पर रोक का लिया गया था फैसला
बता दें कि जून नें भी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के विरोध और आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरण में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी. अब इस अवधि को और भी बढ़ा दी गई है.
इस वजह से लिया गया यह फैसला
सरकार के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने और आने वाले त्योहारों और विधानसभा सत्र और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य के तहत भी सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके अनुसार अगले 6 महीने के लिए किसी भी विभाग का सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे.
