शानदार स्कीम, खरीदना चाहते हैं ट्रैक्टर तो यूपी सरकार देगी 1 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है. इसके तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपये दिए जाते हैं. साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इसपर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं.

ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी

खेती-बाड़ी के कामों के लिए ट्रैक्टर सबसे जरूरी माना जाता है. इसके जरिए खेती-किसानी से जुड़े कई काम आसान हो जाते हैं. साथ ही श्रम और समय दोनों की बचत होगी. हालांकि, आर्थिक स्थिति के चलते हर कोई ट्रैक्टर नहीं खरीद पाता है. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एकाकृत बागवानी मिशन योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को 35 प्रतिशत की सब्सिडी देती है.

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 20 एचपी के ट्रैक्टर खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इसपर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं. बता दें पहले इसपर डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिदी दी जाती थी, जिसे कम करके एक लाख रुपये कर दिया गया है.

छोटे-सीमांत किसान उठा सकते हैं लाभ

ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी का लाभ सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए है. बड़े किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. आप इस योजना के लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपने पिछले 7 सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो. साथ ही आपके पास खुद के नाम से खेती की जमीन हो. एक परिवार से एक ही व्यक्ति सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है. इसके अलावा इस योजना से जुड़ने वाला किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए.

सब्सिडी पाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास खसरा-खतौनी के दस्तावेज, बैंक पासबुक, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. इसके अलावा आप जब इस योजना के लिए अप्लाई करने जा रहे हों तो आपको ये भी प्रूफ देना होगा कि सब्सिडी के अलावा जो बाकी राशि ट्रैक्टर पर खर्च करनी है उसे देने में आप सामर्थ्य हैं. दरअसल,सब्सिडी की राशि किसान को तभी मिलती है जब वह ट्रै्क्टर खरीदने के बाद विभाग को इसकी जानकारी देता है.

ऐसे करें आवेदन

आप ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आपको उद्यान और खास प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट http://dbt.uphorticulture.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा. यहां ट्रैक्टर खरीद की सब्सिडी के लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर जो फॉर्म खुलकर आएगा उसे भरकर सब्मिट कर दें. इसके बाद आपको पूरा भुगतान कर ट्रैक्टर खरीदना होग और इसकी जानकारी विभाग को देनी होगी. फिर विभाग आपके आवेदन का सत्यापन कर आपके खाते में सब्सिडी की राशि भेज देगी.