इंग्लैंड की नागरिकता, PAK कनेक्शन और भारत में इस्लाम को बढ़ावा… मौलाना शमशुल हुदा पर FIR
संत कबीर नगर में एक UK नागरिकता वाले मौलाना पर FIR दर्ज हुई है. मौलाना पर मदरसों के लिए विदेशी, लगातार पाकिस्तान जाना और भारत में इस्लाम को बढ़ावा देने का आरोप लगा है. यूपी एटीएस की जांच के बाद मौलाना के दोनों मदरसों और NGO की मान्यता रद्द कर दी गई है.
संत कबीर नगर में एक ब्रिटिश मौलाना पर भारत में इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगा है. उसके खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. मौलाना का पाकिस्तान के साथ भी साठ-गांठ था, जिसके मदद से वह भारत में इस्लामीकरण की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था.
मदरसा शिक्षा परिषद के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है. आरोपी मौला ना का नाम शमसुल हुदा खान है. उसके खिलाफ खलीलाबाद थाने में FIR दर्ज हुई है. मौलाना के आजमगढ़ और संत कबीर नगर में चल रहे मदरसे की मान्यता रद्द की गई है. साथ ही उसके रजा फाउंडेशन NGO का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया.
फंड लेने के लिए मदरसा और एनजीओ तक खोले
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तहरीर के अनुसार, मौलाना मदरसे के लिए बाहर के संस्थानों और व्यक्तियों से मिलकर फंड जुटा रहा था. जिसे वह विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भेजवाना और उसमें अपना दलाली लेता था. विदेश से मदरसे के लिए फंड लेने के लिए उसने खुद का मदरसा और एनजीओ तक खोल रखे थे.
मौलाना शमसुल हुदा खान ने कुलियातुल बनातीर रजबिया एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी और रजा फाउण्डेशन नामक एनजीओ खोल रखा था. इसके जरिए वह खलीलाबाद में एक मदरसे का निर्माण कराकर उसके माध्यम से विदेशों से फंड एकत्र कर रहा था. मौलाना ने साल 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी.
पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी मौलानाओं से संपर्क
मौलाना इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त करके लगातार विदेशों में यात्रा करता था. जहां वह इस्लाम धर्म के विभिन्न विषयों पर भाषण देता था. और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस्लामी धर्म प्रचार के नाम पर इस्लामीकरण को बढ़ावा देता था. उसका पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आना-जाना और वहां के कई कट्टरपंथी मौलानाओं और संदिग्धों के संपर्क में है.
एफआईआर में इसके अलावा, उसके संबंध जम्मू-कश्मीर के कई संदिग्धों के नेटवर्क से भी जुड़े बताए गए हैं. वह अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का काम करता था. जिस कारण से इसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है. इसके लिए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.
विदेशी नागरिक होने के बाद मदरसा से वेतन लेता था
मदरसा शिक्षा परिषद से वह विदेशी नागरिक होने के बाद भी वेतन लेता आ रहा था. कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय ने बताया कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 318 (4) और विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया गया है. मौलाना के दोनों मदरसों और एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी गई है.
