पति को अवैध संबंध का चला पता तो शातिर पत्नी ने BF के साथ मिलकर खेला मौत का खेल

आगरा में एक पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई. ऐसे में पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली. शातिर और कलयुगी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के हाथों अपने सुहाग की जान ले ली.

आगरा में अवैध संबंध के चलते हत्या Image Credit:

ताजनगरी के थाना सैंया क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद पहचान मिटाने के उद्देश्य से शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था.

1 अप्रैल 2026 को सैंया निवासी लोकेन्द्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. परिजनों की तलाश के दौरान देवी सिंह पुरा मार्ग पर एक खेत में अधजला शव बरामद हुआ. मृतक के भाई शिवचरन ने शव की शिनाख्त लोकेन्द्र के रूप में की. भाई ने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार लोकेन्द्र को गांव के ही महेश प्रजापति के साथ जाते देखा था. साथ ही मृतक की पत्नी और महेश के बीच अवैध संबंधों का अंदेशा भी जताया था.

हत्या की जांच के लिए 5 संयुक्त टीमें गठित की गई

पुलिस आयुक्त आगरा के निर्देश पर इस मामले में एसओजी, सर्विलांस और थाना सैंया की 5 संयुक्त टीमें गठित की गई. सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर (CDR) के विश्लेषण के बाद पुलिस ने 3 अप्रैल को महेश प्रजापति, धर्मवीर और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. मृतक की शिनाख्त हाथ गुदे नाम और तकनीकी साक्ष्यों से हुई.

आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म

पूछताछ में मुख्य अभियुक्त महेश ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लोकेन्द्र को अपनी पत्नी और महेश के संबंधों की भनक लग गई थी. इस पर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की योजना बनाई. 1 अप्रैल को जैसे ही लोकेन्द्र घर से निकला, उसकी पत्नी ने फोन कर महेश को सूचना दी. महेश ने रास्ते में लोकेन्द्र को अपनी बाइक पर बैठाया और साथ में अपने साथी धर्मवीर को भी ले लिया.

शव पर पेट्रोल और गेहूं की पराली डालकर लगा दी थी आग

तीनों ने सैंया पुल के पास से शराब खरीदी. आरोपी लोकेन्द्र को एकांत में ले गए, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों ने शव पर पेट्रोल और गेहूं के पूले (पराली) डालकर आग लगा दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2)(a) (आपराधिक षडयंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.

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