अयोध्या में मस्जिद का नक्शा रिजेक्ट, सामने आई ये वजह; ढाई साल पहले मिली थी 5 एकड़ जमीन

अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के नक्शे को रिजेक्ट कर दिया है. आरटीआई के जवाब में एडीए ने बताया कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने ढाई साल में आवश्यक NOC नहीं जमा कराई है. इसके चलते राम जन्मभूमि के बदले मुस्लिम पक्ष को मिली 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण अधर में लटक गया है.

अयोध्या मस्जिद का ब्लूप्रिंट Image Credit:

अयोध्या में राम मंदिर की जमीन छोड़ने के एवज में मुस्लिम पक्ष को धन्नीपुर में दी गई 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्ज़िद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने निरस्त कर दिया है. यह खुलासा आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में एडीए ने किया है. एडीए ने दावा किया है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन ट्रस्ट ने पहल की थी. ट्रस्ट ने नक्शा पास कराने के लिए एडीए में आवेदन किया था, लेकिन ढाई साल बाद भी इससे संबंधित विभिन्न विभागों की एनओसी दाखिल नहीं कर सका है. इसकी वजह से ट्रस्ट के आवेदन को खारिज कर दिया गया है. ऐसे में अयोध्या में मस्जिद निर्माण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है.

बता दें कि करीब साढ़े पांच सौ सालों से चले आ रहे संघर्ष के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को श्रीराम जन्मभूमि को लेकर फैसला सुनाया था. इस फैसले के तहत विवादित जमीन हिंदुओं को देने और मुसलमान को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था. इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिरके लिए भूमि पूजन किया और तय समय के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया. अब इस मंदिर का काम अंतिम चरण में है.

ढाई साल में भी नहीं दे पाए जरूरी दस्तावेज

दूसरी ओर, मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उसी समय मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दिया था. इसके बाद करीब ढाई साल पहले मुस्लिम पक्ष ने भी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन ट्रस्ट बनाकर मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए एडीए में ट्रस्ट ने नक्शा पास कराने के लिए आवेदन भी कर दिया, लेकिन इन ढाई सालों में यह ट्रस्ट वैध दस्तावेज नहीं जमा करा सका है. इसमें खासतौर पर विभिन्न विभागों की एनओसी मुख्य है. इसकी वजह से मस्जिद का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका. वहीं अब एडीए ने ट्रस्ट द्वारा दाखिल नक्शे के आवेदन की फाइल ही खारिज कर दी है.

इस आरटीआई में हुआ खुलासा

अयोध्या में नागेश निवासी ओमप्रकाश सिंह ने पिछले दिनों अयोध्या विकास प्राधिकरण में सूचना के अधिकार के तहत इस मस्जिद के संबंध में सवाल पूछे थे. इसके जवाब में एडीए ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश ना करने की वजह से मस्जिद का नक्शा खारिज किया गया है. एडीए ने साफ तौर पर कहा है कि धन्नीपुर गांव की पांच एकड़ जमीन पर प्रस्तावित इस मस्जिद का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है. बताया कि ट्रस्ट ने नक्शे के आवेदन के साथ जरूरी शुल्क 23413 रुपये और विकास शुल्क के रूप में 168515 रुपये जमा किए गए थे. लेकिन इसके लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए.