आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 24 महीने बाद जेल से आ सकते हैं बाहर
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अब जल्द ही जेल से बाहर नजर आएंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें क्वालिटी बार मामले में जमानत मिल गई है. वह करीब दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं. उनके वकील का कहना है कि प्रॉसेस पूरा होते ही वह तीन दिन में जेल से रिहा हो सकते हैं.
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. इसी के साथ उनके जेल से बाहर निकले का भी रास्ता साफ हो गया है. वह बीते 24 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच से उन्हें राहत मिली है. 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने जफर अली जाफरी, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था.
18 अक्टूबर 2023 को हुई थी 7 साल की सजा
रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान और बाकी नामजद को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे को रामपुर जेल भेज दिया था. इसके बाद उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई थी.
हालांकि, आजम खान उस समय से जेल में हैं. उन्हें बाद में रामपुर से सीतापुर जेल ट्रांसफर किया गया था. वहीं, सपा नेता को हाईकोर्ट से अब आजम खान को जमानत मिल गई है. इससे पहले 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
3 दिन में जेल से रिहा हो सकते आजम खान
आजम खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद खालिद ने कहा कि इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है. आजम खान को लगभग सभी मुकदमो में राहत मिल चुकी है. संभावना है कि प्रॉसेस पूरा होते ही वह तीन दिन में जेल से रिहा हो सकते हैं.
आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं. उनका प्रभाव रामपुर समेत आसपास के जिलों में रहा है. ऐसे में उनके जेल से बाहर आने पर सपा और खासकर अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी. वहीं, पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले यह सपा के लिए लॉटरी का काम करेगा.