बस एक क्लिक और पास होगा मकान का नक्शा! LDA की नई व्यवस्था, अब नहीं काटने होंगे अथॉरिटी के चक्कर

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 'FastPass' प्रणाली शुरू की है, जिससे अब मकान का नक्शा पास कराना बेहद आसान हो गया है. शहरवासी अब स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर कुछ ही मिनटों में ही अपने घर या दुकान का नक्शा स्वीकृत करा सकेंगे. यह नई डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था लोगों को LDA के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाएगी, खासकर 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भवनों के लिए.

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों को मकान का नक्शा पास कराने के लिए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. नए साल के मौके पर एलडीए ने शहर वासियों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत लोग स्वप्रमाणित दस्तावेज लगाकर अपने मकान का नक्शा खुद पास कर सकेंगे. इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम ‘फास्टपास’ (fastpas) लागू कर दिया है.

इस नए सॉफ्टवेयर से भूखंड स्वामी खुद अपने मकान व दुकान का नक्शे के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे. फिर जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चंद मिनटों में उनके मकान का नक्शा स्वीकृत हो जाएगा. इस व्यवस्था से शहर में अपना मकान व दुकान बनाने जा रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक फास्टपास प्रणाली के तहत 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक (कमर्शियल) भवनों का नक्शा पास हो जाएगा.

ऐसे मिलेगी सुविधा

एलडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को पहले map.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सरल रखी गयी है. इसपर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसमें पोर्टल पर नाम व मोबाइल नंबर रजिस्टर करने होंगे. इससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा और फिर इसी लॉगिन आईडी से आवेदक अपने मकान का नक्शा अपलोड करेंगे. पोर्टल पर ही गणना के अनुसार देय शुल्कों के भुगतान करने के बाद सिस्टम खुद मानचित्र की जांच करेगा और सबकुछ ठीक होने पर नक्शा पास हो जाएगा.

लगाने होंगे स्वप्रमाणित दस्तावेज

मकान का मानचित्र पास कराने के लिए आवेदकों को भूखंड का लैंड यूज मास्टर प्लान के मुताबिक लगाना होगा. इसी के साथ भूखंड की सटीक लोकेशन, आसपास की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, कवर्ड एरिया, फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक, प्रवेश और निकास द्वार व पार्किंग का पूरा विवरण देना होगा. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से नक्शा पास कराने के लिए लोगों को अथॉरिटी के चक्कर काटने से मुक्ति तो मिलेगी है, प्राधिकरण के वर्कलोड में भी कमी आएगी.