उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट, अब इस उम्र के अभ्यर्थी भी ले सकेंगे हिस्सा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने महकमे में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र में तीन वर्षों की छूट दे दी है. यह छूट इस बार होने जा रही 32 हजार 679 पदों पर भर्ती में लागू होगी. यह भर्ती नागरिक पुलिस के अलावा पीएसी, एसएसएफ, महिला बटालियन और जेल वार्डर में कांस्टेबल पद के लिए हो रही है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने महकमे में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र में तीन वर्षों की छूट दे दी है. यह छूट इस बार होने जा रही 32 हजार 679 पदों पर भर्ती में लागू होगी. यह भर्ती नागरिक पुलिस के अलावा पीएसी, एसएसएफ, महिला बटालियन और जेल वार्डर में कांस्टेबल पद के लिए हो रही है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है.
पुलिस बेड़े में कांस्टेबल भर्ती के ऐलान के बाद से ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की ओर से अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट की मांग की जा रही थी. इसी प्रकार देवरिया सदर से भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी सहित कई विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में पत्र लिखकर अनुरोध किया था. इसमें सीएम योगी से पिछली बार की तरह ही तीन साल की छूट की व्यवस्था इस बार भी करने की मांग की गई थी.
इसलिए उठी थी मांग
इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह छूट देने का ऐलान किया है. इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने हाल ही में 32,679 पदों (आरक्षी सिविल पुलिस, पीएसी, जेल वार्डर एवं समकक्ष) की भर्ती में सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18-22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18-25 वर्ष निर्धारित की थी. चूंकि काफी समय बाद यह भर्ती आई है. वहीं कोरोना काल के कारण भी हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो गए थे. इसकी वजह से बेरोजगार युवाओं की ओर से उम्र सीमा में तीन साल की छूट देने की मांग उठी थी.
विधायकों ने किया था समर्थन
युवाओं की इस मांग का बीजेपी के विधायकों ने समर्थन किया था. विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि भर्ती में देरी के कारण सामान्य वर्ग के लाखों युवा अवसर से वंचित हो रहे हैं. इन्हें मानवीय आधार पर छूट मिलनी चाहिए. इससे उनके जीवन में नई उम्मीद जगेगी. इसी तरह राज्य मंत्री और अन्य भाजपा एवं सहयोगी दलों के विधायकों ने भी सीएम को पत्र लिखकर युवाओं के हित में फैसला लेने की अपील की थी.
सभी वर्गों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से सभी वर्गों (सामान्य, ओबीसी, एससी-एसटी) के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा. जारी शासनादेश के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट सभी कैटेगरी में लागू होगी. अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 25 वर्ष तक और महिलाएं 28 वर्ष तक इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसी प्रकार आरक्षित वर्गों को भी पहले से मिल रही छूट के अलावा तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा का लाभ मिल सकेगा.
