लखनऊ की मेयर को बड़ा झटका, HC ने प्रशासनिक अधिकार किए सीज; जानें क्या है मामला

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं. यह कार्रवाई निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाने पर हुई है. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद मेयर ने आदेश का पालन नहीं किया.

लखनऊ मेयर सुषमा खर्कवाल (फाइल फोटो) Image Credit:

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को गुरुवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं. यह कार्रवाई निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाने पर हुई है. वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से  सत्र अदालत द्वारा ललित किशोर तिवारी को निर्वाचित घोषित किए जाने के 5 महिने बाद भी शपथ नहीं दिलाई गई.

लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जज कमर हसन रिजवी ने यह सख्त आदेश सुनाया है. मामले में हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ने बहस की. कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती. साथ ही जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को तत्काल प्रभाव से मेयर के अधिकार सौंप दिए हैं.

बुधवार तक शपथ दिलाने का दिया था समय

दरअसल, लखनऊ के वार्ड संख्या-73 (फैजुल्लागंज) से चुनाव न्याधिकरण ने सितंबर 2025 में बीजेपी पार्षद प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था. आरोप था कि प्रदीप शुक्ला ने नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र मे शादी और सम्पप्ति की बात छुपाई. इसी को लेकर सपा पार्षद पद के उम्मीदवार ललित तिवारी हाईकोर्ट गए थे.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बीजेपी पार्षद को जीत अवैध घोषित करते हुए सपा प्रत्याशी को पार्षद घोषित किया था. लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ नहीं दिलाई गई. लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने मामले में कहा था कि बीते बुधवार तक शपथ नहीं दिलाई गई तो मेयर और डीएम कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने होगा.

जबतक शपथ नहीं, तब तक मेयर के पावर सीज

लखनऊ बेंच ने इसी क्रम में गुरुवार को मेयर, डीएम और नगर आयुक्त को हाजिर होने का आदेश दिया. जहां सुनवाई में मेयर अस्पताल में भर्ती होने के कारण नहीं पहुंची, तो कोर्ट ने सख्त फैसला सुना दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जबतक निर्वाचित पार्षद को शपथ नहीं दिलाया जाता, तब तक मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज रहेंगे.

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