आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल में ही रहना होगा, सेशन कोर्ट से मिला बड़ा झटका
दो पैन कार्ड रखने के मामले में निचली अदालत ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इसी आदेश को चुनौती देने के लिए आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.
समाजवादी पार्टी के सीनियर और कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सेशन कोर्ट से झटका मिला है. दो पैन कार्ड रखने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा पर दोनों की अपील को खारिज कर दिया गया है. फिलहाल दोनों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
आजम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है
दो पैन कार्ड रखने के मामले में निचली अदालत ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी. दोनों के ऊपर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. इसी आदेश को चुनौती देने के लिए आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.
25 नवंबर 2025 जेल में बंद हैं आजम और अब्दुल्ला
कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम और अब्दुल्ला को फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलते नहीं दिख रही है. दोनों बाप-बेटे 25 नवंबर 2025 से ही रामपुर की जिला जेल में बंद है. आजम खान नवंबर से पहले भी वह तकरीबन तकरीबन 23 महीने तक सीतापुर जेल में बंद थे. हालांकि, 23 सितंबर को उनको जेल से रिहा किया गया था.
सिर्फ 55 दिन तक ही टिक पाई थी आजादी
आजम खान की ये आजादी सिर्फ 55 दिनों तक ही टिक पाई थी. 18 नवंबर 2025 को अदालत के फैसले के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा. कहा जा रहा है आजम खान के वकील अब इस मामले को हाईकोर्ट ले जा सकते हैं. आजम और उनके बेटे की तरफ से उच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार किया जा रहा है.
क्या था पूरा मामला?
बता दें साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा एक केस दर्ज कराया गया था. आकाश का आरोप है कि अब्दुल्लाह आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनाए थे. जांच के दौरान आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी.
