अब जमीन रजिस्ट्री में पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी नहीं, LDA ने नियमों में किए ये बदलाव
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की संपत्तियों की रजिस्ट्री के नियमों में कुछ अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. नए प्रावधानों के तहत अब मैरिड लोगों को मकान, दुकान, प्लॉट या फ्लैट जैसी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी नहीं होगा.

LDA ने अब संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए पत्नी का जोड़ने की बाध्यता को खत्म करने के लिए एक पहल की है. प्राधिकरण के नए प्रावधानों के मुताबिक अब अगर कोई मैरिड पुरुष लखनऊ में मकान, दुकान, प्लॉट या फ्लैट जैसी को भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराते वक्त उसे अपनी पत्नी का नाम ऐड करना कंपल्सरी नहीं होने वाला है.
नियमों में ये बदलाव
LDA ने इस बदलाव के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर शासन ने प्राधिकरण से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. प्राधिकरण के इस कदम के चलते रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सरल करने की कोशिश की जा रही है. इसके पहले एलडीए के नियमों के मुताबिक विवाहित पुरुषों को संपत्ति रजिस्ट्री कराने के लिए अपनी पत्नी का नाम अनिवार्य रूप से शामिल करना पड़ता है. इसके लिए उन्हें एफिडेबिट भी देना होता है. इसके अलावा अगर किसी शख्स की पत्नी का निधन हो चुका हो तो उसे मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी होता है.
खत्म होंगी परेशानियां
इन नियम के चलते कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. खासकर उन मामलों में जहां पति- पत्नी अलग- अलग रहते हों या फिर पारिवारिक विवाद की स्थिति हो. ऐसे में कई बार रजिस्ट्री की प्रक्रिया में देरी देखने को मिलती है. LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस नियम में बदलाव की मांग लंबे समय से हो रही थी. इसे देखते हुए प्राधिकरण ने 2001 के शासनादेश में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे सरकार को भेजा गया है.
लचीली होगी प्रक्रिया
प्रस्ताव में इस अनिवार्यता को हटाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को लचीला बनाने का सुझाव दिया गया है. शासन ने इस पर विचार के लिए एलडीए से और जानकारीयां मांगी हैं. LDA के इस कदम के चलते उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो रजिस्ट्री प्रक्रिया में परेशानियों का सामना कर रहे हैं.
जानकारों का कहना है कि शासन की मंजूरी के बाद अगर ये नियम लागू होता है तो संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी.