मेरठ में रेप कर घोंट दिया था 14 साल की बच्ची का गला, तीन साल बाद कोर्ट ने दी ये सजा

मेरठ में 14 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी रोहित को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह वारदात तीन साल पहले हुई थी जब गाजियाबाद से आए रोहित ने बच्ची के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी.

सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में गाजियाबाद से आकर एक युवक ने 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया. वहीं, पीड़ित बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका गला घोंट दिया था. आरोपी ने यह वारदात पीड़ित बच्ची के घर में घुसकर अंजाम दिया था. वारदात के वक्त वह अपने घर में अकेली थी. आरोपी की पहचान गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र के बड़का आरिफपुर के रहने वाले रोहित के रूप में हुई थी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रोहित को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था.

मृत बच्ची के परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि आरोपी रोहित हर साल गर्मी की छुट्ट़ियों में अपने ननिहाल आ जाता था. इस बार भी वह गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने मामा के घर आया था. यहां एक जून 2022 की दोपहर में उनकी 14 साल की बेटी घर के बाहरी हिस्से में बैठकर पढ़ाई कर रही थी. इस दौरान आरोपी बहाने से घर में घुस आया और उनकी बेटी के साथ रेप किया. इस दौरान उनकी बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ा

पीड़ित पिता के मुताबिक उनकी बेटी के चीखने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोच लिया. पड़ोसियों ने उनकी बेटी को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. ऐसे में तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से छुड़ाकर अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने महज 17 दिन के अंदर जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दिया.

उम्रकैद के साथ 25 हजार का जुर्माना

चार्जशीट पेश होने के बाद मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में हुई. विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र चौहान और कुलदीप मोहन ने मामले की पैरवी करते हुए आरेापी के खिलाफ अदालत में पर्याप्त साक्ष्य पेश किए. कोर्ट में आधा दर्जन गवाहों की गवाही कराई गई. इस दौरान कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित होने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है. विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जेल में था, इसलिए फैसला आते ही वापस उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.