राष्ट्रीय लोक अदालत: आपकी गाड़ी का दिल्ली में है चालान, क्या नोएडा-गाजियाबाद में भर सकते हैं जुर्माना?
राष्ट्रीय लोक अदालत में दिल्ली में हुए चालान का भुगतान नोएडा या गाजियाबाद में नहीं किया जा सकता. प्रत्येक राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र होता है. इसलिए दिल्ली में हुए चालान के भुगतान के लिए दिल्ली जाना ही होगा. हालांकि इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, निर्धारित तिथि और समय पर संबंधित अदालत में उपस्थित होकर जुर्माना माफ़ करवाया जा सकता है.
वैसे तो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन होता ही रहता है, लेकिन इस बार 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. मतलब यह कि एक ही दिन देश की सभी जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन होगा. इनमें मामले सुने जाएंगे और आपसी सहमति से निपटारा होने लायक मामलों का निस्तारण भी होगा. ऐसे में एक सवाल हर आदमी के जेहन में आ ही जाता है कि दिल्ली में हुए चालान का निस्तारण नोएडा-गाजियाबाद में हो सकता है क्या? या किसी अन्य राज्य का चालान दूसरे राज्य में भुगता जा सकता है?
इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि नहीं. दरअसल हर राज्य में जुर्माना वसूल करने वाली ज्यादातर अथॉरिटी संबंधित प्रदेश सरकार के अधीन होती है. ऐसे में जुर्माना कलेक्शन की राशि भी संबंधित राज्य के ही कोश में जमा होता है. इसलिए एक राज्य के चालान का मामला दूसरे राज्य में नहीं सुना जा सकता. जहां तक राष्ट्रीय लोक अदालत की बात है तो इसका इतना भर मतलब है कि एक साथ देश के सभी राज्यों में लोक अदालतों का आयोजन होगा और इसकी निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर होगी. फिर सवाल उठता है कि यदि हम नोएडा-गाजियाबाद या यूपी के किसी अन्य शहर में रहते हैं और चालान दिल्ली में हुआ है तो क्या करें?
जागरुकता अभियान चलाता है प्राधिकारण
इस संबंध में कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर जागरुकता चलाता है. लोगों को बताया जाता है कि किसी भी लोक अदालत में किस तरह के मामले सुने जाएंगे. इसमें दो बातें कॉमन होती हैं. उसमें पहली बात तो यह होती है कि लोक अदालत में वही मामले सुने जाते हैं, जो आपसी सहमति से निस्तारित हो सकते हों. इसके अलावा दूसरी बात यह है कि लोक अदालत में संबंधित प्रदेश के क्षेत्राधिकार के मामले सुने जाएंगे.
फिर क्या है उपाय?
यदि आप नोएडा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और आपकी गाड़ी का दिल्ली में चालान हुआ है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस दिल्ली का एक चक्कर जरूर लगाना होगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया वही होगी. सबसे पहले आपको दिल्ली के विधिक सेवा प्राधिकरण की साइट या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा. इसमें लोक अदालत की तिथि, कोर्ट का नाम, जिस कोर्ट रूम में आपका मामला सुना जाएगा उसका नंबर आदि दर्ज होगा. इसके बाद जब निर्धारित तिथि और समय पर आप उस कोर्ट में पहुंचेंगे तो आपका नाम एनाउंस किया जाएगा. फिर आप जाकर संबंधित टेबल पर जुर्माना राशि को माफ करा सकेंगे या कम करा सकेंगे.