नोएडा में नए साल के जश्न पर DM का कड़ा ‘पहरा’, पार्टी के लिए परमिशन जरूरी; जान लें पूरी गाइडलाइन

नोएडा में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों को लेकर डीएम ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि शहर में बिना अनुमति कोई भी पार्टी आयोजित नहीं की जा सकेगी. होटल, पब आदि को ऑनलाइन 'निवेश मित्र' पोर्टल पर अनुमति लेनी होगी. उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है.

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नोएडा में क्रिसमस और नववर्ष 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. इस मौके को खास बनाने के लिए लोग जगह जगह पार्टियां आयोजित करते हैं. कई बार यह मौज मस्ती और पार्टियां मुसीबत भी बन जाती हैं. ऐसे में नोएडा की डीएम मेधा रूपम इस तरह की पार्टियों पर रोक लगा दी है. उन्होंने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि कहीं भी कोई पार्टी आयोजित करने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति पार्टी आयोजित करने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है.

डीएम के मुताबिक शहर के होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. यह अनुमति ऑनलाइन जारी होगी. इसके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. यह सुविधा निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि न्यू ईयर का जश्न शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष टीमों का गठन किया गया है.

इसलिए लिया फैसला

यह टीमें क्रिसमस और नववर्ष के दौरान लगातार निरीक्षण करेंगी. जहां कहीं बिना अनुमति के पार्टी, कार्यक्रम, डीजे, झूले, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधि चलती पाई गई, तो उसे तुरंत बंद कराया जाएगा. इसके बाद आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों के दौरान आग लगने, भगदड़ और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है.

सुरक्षा से समझौता नहीं

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के आयोजन के लिए आयोजकों को विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा वातानुकूलन, बिजली की फिटिंग और अन्य व्यवस्थाओं के प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से लेकर प्रस्तुत करने होंगे. इसके बाद ही प्रशासन इस तरह की पार्टियों के लिए अनुमति जारी करेगा.