सपा सांसद अफजाल अंसारी को HC से राहत, तीन FIR में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक; सरकार से मांगा जवाब
समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीनों मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. फिलहाल, इस आदेश से अफजाल अंसारी की मुश्किलें कम हुई हैं.
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीन मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने शस्त्र लाइसेंस की पत्रावली गायब होने और कथित दुरुपयोग से जुड़े तीनों मामलों में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब अंसारी को इस मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी.
गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की ओर से तीनों मामलों में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इन याचिकाओं में संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी उसका पक्ष रखने को कहा है. और दो सप्ताह के भीतर अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए.
अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
अफजाल अंसारी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि पत्रावली 1983 से 87 के बीच की गायब है, जबकि एफआईआर 22 जुलाई 2026 को दर्ज कराई गई है. इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा. इसके बाद अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को सरकार के जवाब पर एक सप्ताह के भीतर रिज्वाइंडर दाखिल करने का समय दिया है.
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीनों याचिकाओं को करीब तीन सप्ताह बाद दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. साथ ही अगली सुनवाई तक तीनों मामलों में सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी.
अफजाल अंसारी, मुख्तार की पत्नी समेत 5 पर FIR
यूपी पुलिस ने बीते दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच की थी. इसमें कई शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावलियां और हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े अभिलेख गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब मिलीं. इसके बाद अफजाल अंसारी, मुख्तार की पत्नी और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों समेत पांच के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे.
हाईकोर्ट ने फिलहाल केवल अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है. संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी इन FIR के चलते अफजाल अंसारी के सामने गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ था. ऐसे में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उनके लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है.