सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में गिरफ्तारी पर लगी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में बड़ी अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR में अगली सुनवाई 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही अगली सुनवाई में राज्य सरकार को जबाव दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में बड़ी अंतरिम राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया और मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की.
मामला गाजीपुर में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य लोगों पर शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें गायब कराने और कथित तौर पर फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं. इस संबंध में 22 जुलाई को अफजाल अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक का अंतरिम आदेश
सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मुकदमा दर्ज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय का अनुरोध किया.
हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त के लिए निर्धारित की हैं. साथ ही, तब तक अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश भी पारित किया हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश से अफजाल अंसारी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है.
अफजाल अंसारी समेत 5 लोगों पर कोतवाली थाने में FIR
हालांकि, मामले की अंतिम स्थिति अब राज्य सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी. इस मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा बेगम, गैंग के सहयोगियों और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ गाजिपुर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. अब मामले में 10 अगस्त को सुनवाई होनी है.