900 लोगों पर कार्रवाई, धारा 163 लागू… मुहर्रम से पहले संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

संभल जिले में मुहर्रम से पहले शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. 900 से ज़्यादा लोगों पर प्रतिबंधात्मक नियम लागू किए गए हैं. साथ ही बीएनएसएस की धारा 163 को भी लागू किया गया है. डीएम ने बताया कि ये कार्रवाई किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए की गई है.

संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया (फाइल फोटो)

यूपी के संभल जिले में मुहर्रम से पहले ही प्रशासन ने किसी भी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सख्त कदम उठाए हैं. संभल में मुहर्रम से पहले 900 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि शांति बनाए रखने और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है.

संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अब तक 900 से अधिक लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है. वहीं, अन्य लोगों का सत्यापन अब भी चल रहा है. कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उस पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

जमानत बांड भी जब्त कर लिए जाएंगे

संभल के जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान परेशानी पैदा करते पाया जाता है, तो उनके जमानत बांड जब्त कर लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि निर्धारित जमानत की राशि व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के आधार पर अलग-अलग होती है. यह एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक भी हो सकती है.

उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति की पृष्ठभूमि और विवादों में पिछली संलिप्तता के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आकलन पर निर्भर करता है. जिलाधिकारी ने यह भी पुष्टि की है कि जिले में इस दौरान बीएनएसएस की धारा 163 को निवारक उपायों के हिस्से के रूप में लागू किया गया है. डीएम ने सभी लोगों से शांति बनाने की भी अपील की है.

बीएनएसएस की धारा 163 क्या है?

बीएनएसएस की धारा 163 के अनुसार अगर किसी जगह पर लड़ाई-झगड़े, दंगे या लोगों की सुरक्षा को खतरा होने का डर हो, तो मजिस्ट्रेट (जैसे डीएम, एसडीएम) तुरंत धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर सकते है. धारा 163 के तहत भीड़ इकट्ठा करना, हथियार लेकर चलना, या किसी इलाके में आने-जाने पर रोक लगा दी जाती है.