कंपनी का दावा फेल! वॉटरप्रूफ मोबाइल में घुसा पानी; अब ब्याज के साथ लौटाने होंगे पैसे

संतकबीर नगर में एक शख्स ने दिसंबर 2022 में सैमसंग का फोल्ड फोर मॉडल का वाटर रेजिस्टेंट मोबाइल खरीदा था. कंपनी ने फोन के वाटरप्रूफ होने की गारंटी दी थी. लेकिन दो साल के अंदर ही मोबाइल में पानी घुस गया. अब कंपनी को ब्याज के साथ जुर्माना भरना होगा.

उपभोक्ता फोरम में शिकायत और कंपनी पर लगा जुर्माना

संत कबीर नगर जिले में एक शख्स ने वाटर रेजिस्टेंट मोबाइल खरीदा था. कंपनी के “वॉटरप्रूफ” दावे के बावजूद फोन बारिश में खराब हो गया था, जिसके बाद उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत की. वहीं, जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अब कंपनी को ब्याज के साथ पैसे लौटाने के आदेश हैं.

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने यह फैसला दिया है. आयोग ने कहा कि सैमसंग कंपनी को 60 दिनों के अंदर मोबाइल की रकम लौटानी होगी. साथ ही इस अवधी के लिए 10 प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा. इसके अलावा क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपए भी देना होगा.

सितंबर 2024 में मोबाइल में घुसा था पानी

पीड़ित शख्स का नाम शक्ति विकास पांडेय बताया जा रहा है. उसने दिसंबर 2022 में सैमसंग का मोबाइल 1 लाख 57 हजार 998 रुपए में खरीदा था. उसने बताया कि मोबाइल खरीदते समय वॉटरप्रूफ की गारंटी दी गई थी. काफी दिनों तक यह सही रहा लेकिन सितंबर 2024 में मोबाइल में पानी घुस गया.

शिकायत में कहा गया कि सितंबर 2024 में हल्की बारिश की बूंदें मोबाइल पर पड़ी. इसके बाद मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया. शक्ति विकास ने मोबाइल को सर्विस सेंटर भी ठीक कराने ले गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. बाद में तंग आकर उसने एक कंसल्टेंसी के जरिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत की.

अब कंपनी भरेगी कुल 1.88 लाख रुपये

वहीं, अब जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में कंपनी और ग्राहक की दलील सुनने के बाद बड़ा फैसला सुनाया. इसमें सैमसंग कंपनी को बड़ा झटका लगा है. आयोग के आदेश के मुताबिक, अब कंपनी को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों में सारी रकम लौटानी होगी. इसके साथ, क्षतिपूर्ति के रूप में ₹30,000 देना होगा. कंपनी को कुल 1.88 लाख चुकाने होंगे.