यूपी RERA की घर खरीदारों को सलाह, NCLT प्रोजेक्ट्स में दावे IRP के पास करें दर्ज

यूपी रेरा ने घर खरीदारों एक सलाह जारी किया है. इसके अंतर्गत अब NCLT प्रोजेक्ट्स के दावे सीधे IRP के पास दर्ज होंगे. जनवरी 2024 से 129 प्रोजेक्ट्स पर मोरटोरियम लागू है, जिसके कारण यूपी रेरा का अधिकार क्षेत्र निलंबित है.

NCLT प्रोजेक्ट्स में दावे IRP के पास करें दर्ज Image Credit:

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की है. जनवरी 2024 से अब तक 14 रियल एस्टेट कंपनियों के कुल 129 प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में स्वीकार किया गया है. अब ये सभी प्रोजेक्ट NCLT के विशेष अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं.

RERA ने इन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों को अपने दावे सीधे इन्सॉल्वेंसी रेज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (IRPs) के पास दर्ज करने की अपील की है. जनवरी 2024 से इन प्रोजेक्ट्स पर मोरटोरियम लागू है, जिसके कारण यूपी रेरा का अधिकार क्षेत्र निलंबित है. खरीदारों को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए केवल IRP से संपर्क साधना चाहिए.

अपने दावे IRP के पास जमा कराने की अपील

यूपी रेरा ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रोजेक्ट के CIRP में प्रवेश करते ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 14 के तहत मोरटोरियम लागू हो जाता है. इसके कारण RERA की कार्यवाही स्थगित हो जाती है. और खरीदारों के सभी अधिकार और शिकायतें अब IBC नियमों के तहत संबंधित IRP के सामने रखनी होती है, जिन्हें हर प्रोजेक्ट में नियुक्त किया गया है.

प्राधिकरण ने सभी प्रभावित घर खरीदारों से तुरंत अपने दावे निर्धारित दावा प्रपत्रों, जैसे Form CA या अन्य लागू फ़ॉर्म के माध्यम से IRP के पास जमा करने की अपील की. ये प्रपत्र IBBI और NCLT के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध हैं. वे IRP से संपर्क में रहें ताकि CIRP की प्रगति, लोन समिति की बैठकों और अन्य जानकारी समय पर मिलती रहे.

CIRP के तहत शामिल कंपनियां और उनके IRP

इन 129 प्रभावित प्रोजेक्ट्स की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट up-rera.in पर उपलब्ध है. प्राधिकरण ने घर खरीदारों से अपील की है कि वे समय पर अपने दावे IRP के पास दर्ज करा लें. साथ ही यह भी दोहराया कि अपने प्रोजेक्ट से संबंधित अपडेट के लिए केवल IRP और NCLT की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

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