यूपी में ‘बिजली बिल राहत योजना’ लागू, मूलधन पर 25% छूट, ब्याज पूरी तरह माफ

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26' की घोषणा की है. पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25% तक की भारी छूट मिलेगी. साथ ही इसमें गलत बिलों के सुधार और आसान मासिक किश्तों का भी प्रावधान किया गया है.

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने मंगलवार को ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है. यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक संचालित होगी. इसमें घरेलू और छोटे कॉमर्सियल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान की गई है. इसमें गलत बिलों के सुधार और आसान मासिक किश्तों का भी प्रावधान है.

UPPCL ने हर परिवार को सुगम विद्युत सेवा देने के भावना के अनुरूप व्यापक राहत पैकेज तैयार किया है. योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट) और कॉमर्सियल उपभोक्ताओं को (1 किलोवाट तक) को उनके लंबित बिजली बकाया में विशेष छूट दी जाएगी. पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25% तक की भारी छूट मिलेगी.

पॉवर कॉर्पोरेशन ने इसके अलावा, छोटे-छोटे बकायों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को आसान मासिक किश्तों में भुगतान का भी प्रावधान किया है. इससे उपभोक्ता बिना किसी दबाव के बकाया राशि का समायोजन कर सकें. साथ ही गलत बिलों के सुधार के लिए तकनीकी सिस्टम का उपयोग किया जाएगा.

सिस्टम में त्रुटियों या गलत बिलों को कॉर्पोरेशन के तकनीकी सिस्टम द्वारा औसत खपत के आधार पर स्वतः कम किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को बिल संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. इसके साथ ही, बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत एवं समझौते का अवसर उपलब्ध रहेगा.

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये तय किए गए हैं, जिसे उपभोक्ता के बिल में ही समायोजित कर दिया जाएगा.

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