राहुल गांधी को बनारस कोर्ट से बड़ी राहत, बयान के विरोध में याचिका खारिज; जानें क्या है मामला

वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए उनके बयान के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बयान गृह युद्ध भड़काने वाला नहीं था. यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है, जो उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करता है.

बनारस कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत Image Credit:

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अमेरिका में सिखों को लेकर बयान मामले में सुनवाई करते हुए बनारस की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आई याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ‘यह आप कैसे कह सकते हैं कि बयान जानबूझकर देश में गृहयुद्ध भड़काने के लिए या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दिया गया.’ मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज त्रिपाठी की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई.

जानकारी के मुताबिक पिछले साल सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम के दौरान लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है. उनके इस बयान पर भारत में अलग अलग क्षेत्रों से अलग प्रतिक्रिया आईं. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने कोर्ट पहुंच गए थे. उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए फौजदारी मुकदमा दायर किया था.

प्रारंभिक सुनवाई में भी खारिज हुआ था केस

नागेश्वर मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए जानबूझकर देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की है. मामले की सुनवाई पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने उस समय इस अर्जी को प्रारंभिक सुनवाई में ही खारिज कर दिया था. इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने निगरानी याचिका लगाई और मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में आया, जहां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई की है. इस अदालत ने राहुल गांधी पर लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है.

सुल्तानपुर कोर्ट में नहीं पहुंच पाया गवाह

राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के ही सुल्तानपुर में भी एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है. इस मुकदमे में शुक्रवार को गवाही होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई है. बताया जा रहा है कि जिस गवाह की कोर्ट में गवाही होनी थी, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है. सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा यह मामला बीजेपी नेता विजय मिश्र ने दाखिल किया है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यह मामला साल 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा का है.