अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में FIR
उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर उर्फ अमन बिष्ट पर FIR दर्ज हुई है. अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले का आरोप लगा है. साथ ही पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई. कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर थाना में केस दर्ज किया गया है.

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट मुश्किलों में घिर गए हैं. कोर्ट के आदेश पर चंद्रशेखर बिष्ट और उनके साथी हिमांशु राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह केस लखनऊ के गोमतीनगर थाना में दर्ज हुआ है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर 14 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला किया है.
लखनऊ के ठाकुर सिंह मनराल ने चंद्रशेखर बिष्ट पर धोखाधड़ी का केस किया है. वह मरर्चन्टास इन्फाहाइट्स के निदेशक हैं. उन्होंने इस मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसपर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर बिष्ट और हिमांशु राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.
22.10 बीघा जमीन,14 करोड़ में हुई थी डील
पीड़ित ठाकुर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जमीन खरीद-बिक्री का व्यवसाय करते हैं. साल 2019 में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर बिष्ट से उनके पिता के सरकारी आवास गुलिस्ता कालोनी में हुई थी. बिष्ट ने बताया गया कि उनके पास लखनऊ के सरसवा और अहमामऊ में 22.10 बीघा जमीन है. जिसकी 14 करोड़ में डील हुई थी.
उन्होंने एफआईआर में बताया कि हिमांशु राय को चंद्रशेखर बिष्ट ने पैसे लेने के लिए अधिकृत किया था. डील के तहत मिट्टी पटाई के साथ भुगतान करना तय हुआ. इन लोगों द्वारा 22.10 बीघा जमीन के सौदे में सिर्फ 13450 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री की गई. पूछने पर बोला गया कि कुछ दिन में दो खसरा नम्बरों की रजिस्ट्री भी कर देंगे.
पैसा भूल जाओ, दोबारा मांगा तो जान से…
ठाकुर सिंह का कहना है कि धीरे-धीरे भूमि के एवज में लगभग 14 करोड़ रुपये ले लिए गए. उन्होंने 14 करोड़ की धनराशि कैश और चेक से दी थी. कुछ पैसे मोनाल इन्फ्राटेक प्राइवेट लि. के खाते में जबकि बाकी नगद चन्द्रशेखर विष्ट और हिमांशु राय को दी थी. लेकिन केवल 13450 वर्गफिट की रजिस्ट्री ही की गई.
उन्होंने बताया कि बाद में पता चला कि खसरा नम्बरों की भूमि में सम्पूर्ण अंश विक्रेता का नहीं था. ठाकुर सिंह ने इसे एक अपराधिक कृत्य करार दिया. साथ ही आरोप लगाया कि पैसे वापस मांगने पर बोला गया अब भूल जाओ, अगर दोबारा मांगा तो जान से हाथ धो लोगे. साथ ही जानबूझकर धोखा देने की नियत से पैसा हड़प का आरोप लगाया है.
गोमतीनगर थाने में FIR, जांच में जुटी पुलिस
वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद अब लखनऊ के गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मामला अमन बिष्ट और उनके सहयोगी हिमांशु राय के खिलाफ है. गोमतीनगर थाने में 20 सितंबर को बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3) और 351 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है.