जंगल में ले जाकर 3 साल की बच्ची से रेप, 15 दिन बाद हुई थी मौत; 3 महीने में कोर्ट ने सुनाई ये सजा
उत्तर प्रदेश के बांदा में तीन वर्षीय बच्ची के साथ रेप एवं मर्डर के मामले में आरोपी को फांसी की सजा हुई है. कोर्ट ने महज तीन महीने चली सुनवाई में आरोपी को मृत्युदंड दिया है. कोर्ट ने मामले को जघन्य करार देते हुए आरोपी को कोई रियायत देने से मना कर दिया. पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यूनतम समय में जांच पूरी की थी.

उत्तर प्रदेश के बांदा में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसे जघन्यतम केस बताते हुए आरोपी को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार किया है. आरोपी ने मासूम बच्ची को जंगल में ले जाकर रेप किया और खून से लथपथ तथा बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया था. काफी देर बाद जानकारी होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 15 दिन तक चले इलाज के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया था. पुलिस ने उसी समय आरोपी की पहचान कर उसे पुलिस मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट कर लिया था.
इसके बाद बांदा पुलिस ने कम से कम समय में जांच पूरी की और संबंधित सबूतों के साथ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तीव्र गति से सुनवाई की और महज तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले बांदा के कलेक्टर ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था. इस आदेश के तहत आरोपी का घर गिरा दिया गया है.
58 दिन में हुई सुनवाई
जिला अदालत में मामले की सुनवाई 58 दिन चली. इस दौरान 11 गवाहों की गवाई हुई. कोर्ट ने सभी सबूतों पर विचार किया और फिर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई. केस डायरी के मुताबिक मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव का है.कोर्ट में सरकारी वकील विजय बहादुर सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों पर गंभीर विष्लेषण किया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और आखिर में आरोपी को दोषी करार दिया.
बच्ची के परिजन भी पहुंचे कोर्ट
मामले की सुनवाई प्रदीप कुमार मिश्रा की कोर्ट में हुई. फैसला सुनने के लिए मृत बच्ची के परिजन भी कोर्ट पहुंचे थे. जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, परिवार के लोग भावुक हो गए. कहा कि आज उन्हें न्याय मिला है. बच्ची के परिजनों ने कहा कि आरोपी सुनील निषाद उनका पड़ोसी है. वह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे. परिजनों ने मामले की त्वरित जांच और त्वरित फैसले के लिए पुलिस और कोर्ट का आभार प्रकट किया है.