12 साल की बच्ची को अगवा कर किया था शादी, 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

जौनपुर में 12 साल की लड़की के अपहरण, बलात्कार और जबरन विवाह के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आरोपी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. घटना तीन साल पुरानी है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और एक बच्ची पैदा हुई. पीड़िता ने अदालत में बयान बदल दिया, बावजूद इसके कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है.

जौनपुर कोर्ट का फैसला Image Credit:

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक 12 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अगवा कर शादी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना लगाया है. यह वारदात 3 साल पहले का है. आरोपी ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अगवा किया था. फिर उसके शादी की आड़ में रेप किया था. इसके बाद बच्ची को एक बेटी पैदा हुई थी.

पीड़ित बच्ची के पिता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी थी. पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी को अरेस्ट करने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश किया था. मामले की सुनवाई जौनपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई. जहां आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की. कहा कि उसने लड़की की सहमति से शादी की थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि 12 साल की बच्ची की सहमति कानूनन मान्य नहीं है.

साल 2022 का है मामला

इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अगवा करने और कम उम्र में शादी करने तथा इसी उम्र में गर्भावस्था की वजह से इस मासूम बच्ची की ना केवल मासूमियत छीन गई, बल्कि उसके हाथ से शिक्षा का अवसर भी निकल गया. ऐसी स्थिति उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है. केस डायरी के मुताबिक बच्ची के पिता ने 31 अगस्त 2022 को आरोपी सिरताज के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

कोर्ट में मुकर गई लड़की

पीड़ित पिता ने बताया कि आरोपी ने उनक बेटी के साथ रेप किया, जिससे वह गर्भवती हुई और बच्ची को जन्म दिया. पुलिस ने विवेचना के बाद तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया. इसके बाद सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश कुमार राय ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की. इस दौरान पीड़िता कोर्ट में मुकर गई, बावजूद इसके, कोर्ट ने उसकी सहमति को मान्यता ना देते हुए आरोपी को सजा सुना दिया है.