कैब में फैमिली बिठाई, चेकिंग के डर से तोड़ दिया बैरिकेड… पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर ने सवारियों को ही बनाया बंधक

नोएडा में एक कैब ड्राइवर ने पुलिस से बचने के लिए एक परिवार को बंधक बनाया था. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उसकी वैगन आर कार को जब्त कर 29,500 रुपये का चालान जारी किया गया है. आरोपी के पास से दो आधार कार्ड भी मिले हैं.

पुलिस ने कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया

नोएडा में एक कैब ड्राइवर का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया था. जब पुलिस चेंकिग से बचने के लिए ड्राइवर ने कैब में सवार परिवार को ही बंधक बना लिया था. उसने काफी देर तक एक चार साल की बच्ची और उसके माता-पिता को लेकर गाड़ी भगाता रहा. वहीं, पुलिस ने शनिवार को आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, ये मामला 14 अगस्त का है. संजय मोहन नाम के व्य़क्ति ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कनॉट प्लेस के लिए एक कैब बुक की. उनके साथ उनकी बेटी और पत्नी भी थी. पार्थला पुल पर पुलिस ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बैरिकेड्स तोड़कर तेज़ी से भाग गया. और काफी देर तक परिवार को लेकर गाड़ी भगाता रहा.

परिवार लगाता रहा गुहार, ड्राइवर ने नहीं सुनी

ड्राइवर के इस कदम से कैब में सवार परिवार दंग रह गए. उन्होंने उससे गाड़ी रोकने और उन्हें उतारने का अनुरोध किया. चार साल की बच्ची रोती रही, लेकिन पीछा कर रही पीसीआर वैन से बचने के लिए ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी. जब ड्राइवर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया, तो उसने टीपी नगर में कुछ सेकंड के लिए गाड़ी रोकी.

कैब के रुकने के बाद परिवार को राहत मिली और वे लोग गाड़ी से नीचे उतरे. फिर ड्राइवर वहां से फरार हो गया. पूरी घटना परिवार ने रिकॉर्ड कर ली, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इसके बाद नोएडा फेज़ 3 पुलिस स्टेशन में कैब ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. वहीं, आज पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है.

सहारा कट से कैब ड्राइवर हुआ गिरफ्तार

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कैब ड्राइवर का नाम नसीम है. पुलिस ने नसीम को सहारा कट से गिरफ्तार किया है. उसकी वैगन आर कार को जब्त कर लिया गया है और 29,500 रुपये का चालान जारी किया गया है. आरोपी के पास से एक ‘नसीम’ और दूसरा ‘सोनू’ नाम का दो आधार कार्ड मिले हैं.

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण), 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 319 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी), 318 (4) (धोखाधड़ी), 336 (2) (जालसाजी), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी) और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है.