सहारनपुर डबल मर्डर केस, पति-पत्नी और बेटे को उम्रकैद; पत्रकार और उसके भाई की हुई थी हत्या

सहारनपुर में पत्रकार आशीष धीमान और उनके भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने एक ही परिवार के तीन लोगों पति, पत्नी और बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला 6 साल पहले का है, जब नाली में गोबर डालने के विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी.

सहारनपुर डबल मर्डर केस में एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद Image Credit:

सहारनपुर में पत्रकार आशीष धीमान और उनके भाई की हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी महिपाल सैनी, उसकी पत्नी विमलेश, और बेटा सूरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों आरोपियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. 6 साल पहले नाली में गोबर डालने के विवाद में पत्रकार और उनके छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी.

यह मामला 2019 में हुआ था जो पूरे प्रदेश में खूब चर्चा में रहा था. इस मामले में एक ही परिवार के कई लोग नामजद थे जिनमें से पति पत्नी और बेटे को दोषी पाया गया. कोर्ट ने इस मामले में दो दिन पहले ही तीनों को दोषी करार दिया था और अपना फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं, एडीजे 11 की अदालत ने शुक्रवार (11 जुलाई) को तीन आरोपियों के उम्रकैद की सजा का ऐलान किया.

महिपाल के पिता आर्म्स एक्ट के तहत दोषी

साल 2019 में पत्रकार आशीष धीमान और उनके छोटे भाई आशुतोष की नाली में गोबर डालने के विवाद में गोली मार हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने इन तीनों के अलावा महिपाल सैनी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है. उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई है. इससे पहले कोर्ट ने मृतक आशीष ओर आशुतोष की मां के ऊपर जानलेवा हमले के मामले में उन्हें बरी कर दिया था.

सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के माधव नगर के रहने वाले पत्रकार आशीष धीमान और उनके भाई आशुतोष धीमान को गोबर डालने के विवाद में घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. हत्या करने वाले ओर कोई नहीं बल्कि आशीष ओर आशुतोष के घर के सामने रहने वाले महिपाल सैनी उनकी पत्नी विमलेश, बेटा सूरज, बेटी वर्षा, गौरव और सन्नी थे. 18 अगस्त 2019 की सुबह इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.

पिता की ही लायसेंसी बंदूक से की थी हत्या

इस घटना से सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक दहल गया था. सहारनपुर में पत्रकारों ने इस हत्याकांड के बाद भारी रोष पैदा हो गया था. पुलिस ने पत्रकार आशीष की माता की तहरीर के बाद महिपाल उसके पिता महिपाल की पत्नी बेटी और बेटो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. महिपाल के बेटे गौरव सन्नी और बेटी वर्षा चूंकि नाबालिग है तो उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था.

कोर्ट ने महिपाल के पिता को आर्म्स एक्ट का दोषी माना क्योंकि महिपाल ने अपने पिता की ही लायसेंसी बंदूक से हत्या की थी. बेटा सूरज कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचा जिसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किए गए है. इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी पति पत्नी और बेटे को उम्र कैद की सजा के साथ 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.