आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, दोहरे पासपोर्ट मामले में बरी; कोर्ट ने रद्द की 7 साल की सजा
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है. रामपुर MP/MLA कोर्ट ने दोहरे पासपोर्ट मामले में उन्हें बरी कर दिया है. अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील स्वीकार करते यह फैसला सुनाया. अब्दुल्ला अभी अपने पिता आजम खान के साथ जेल में बंद हैं.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को शुक्रवार को रामपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर MP/MLA सेशन कोर्ट ने दोहरे पासपोर्ट मामले में उन्हें बरी कर दिया है. अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील स्वीकार करते यह फैसला सुनाया. अब्दुल्ला अपने पिता आजम खान के साथ जेल में बंद हैं.
अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अदालत ने दोहरे पासपोर्ट मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पूरी तरह बरी कर दिया है. कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 7-7 साल की सजा सुनाई थी.
2019 में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान आयकर विभाग के रिकॉर्ड, चुनावी दस्तावेज और अन्य प्रमाण कोर्ट में पेश किए गए थे. रामपुर MP-MLA कोर्ट ने नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ 7-7 साल की सजा और 50-50 हज़ार रुपये का भारी जुर्माना लगाया था.
आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दो अलग-अलग जन्म तिथि का पैन कार्ड बनवा लिया. इसके तहत आजम खान ने अब्दुल्ला का पासपोर्ट भी बनवाया और स्वार विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़वाया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने इसे फर्जीवाड़ा और संवैधानिक दस्तावेजों में हेरफेर का मामला बताया था.
कोर्ट ने मामले में बढ़ाई आजम खान की सजा
अभियोजन पक्ष इसके बाद भी सजा से संतुष्ट नहीं था. अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने को लेकर MP-MLA सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी. कोर्ट ने 23 मई को इसपर सुनवाई करते हुए आजम खान की सजा सात से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना 5 लाख तक बढ़ा दिया, जो पहले 50 हजार था. साथ ही अब्दुल्लाह की सजा न बढ़ाकर सिर्फ जुर्माना 3.50 लाख कर दिया था.
सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है. वहीं राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. हालांकि, सेशन कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद अब्दुल्ला आज़म खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कुछ अन्य मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं.
