‘मां ने BF से पापा को मरवाया…’ कोर्ट में बच्चों ने दी गवाही, कोर्ट ने प्रेमी संग मां को दी ये सजा
आगरा में अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी और साथियों संग मिलकर पति की हत्या कर दी. आरोपियों ने अपराध छिपाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में बच्चों ने पूरी वारदात बयां कर दी. बच्चों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने जघन्य अपराध मानते हुए पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पति की हत्या कराने वाली कलियुगी पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस महिला के साथ ही उसके प्रेमी और अन्य साथियों को उम्रकैद के साथ एक-एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. इस महिला और साथियों ने अपना अपराध छिपाने और केस को गुमराह करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन महिला के तीनों बच्चों ने खुद कोर्ट में आकर वारदात की कहानी बयां कर दी. जिसके आधार पर कोर्ट ने इसे जघन्य वारदात बताते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और अब उम्र कैद की सजा सुनाई है.
केस डायरी के मुताबिक साल 2019 में आगरा में रहने वाले ऑटो चालक रामवीर सिंह 14 फरवरी 2019 को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए थे. उस समय उनके भाई टीकाराम ने पुलिस में शिकायत दी थी. एडीजीसी प्रदीप शर्मा के मुताबिक दो दिन बाद राजवीर सिंह का शव गांव के कुएं में मिल तो गया, लेकिन शरीर में 12 से अधिक स्थानों पर गहरे चोट के निशान पाए गए. इस संबंध में टीकाराम के बयान और अपनी जांच के आधार पर पुलिस ने रामवीर सिंह की पत्नी कुसुमा देवी, उसके प्रेमी सुनील कुमार (28 वर्ष) और धर्मवीर सिंह (उम्र 32 वर्ष) को अरेस्ट किया था.
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची साजिश
पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि सुनील भी ऑटो चालक था और रामवीर से दोस्ती थी. वह रामवीर से मिलने के बहाने उसके घर जाता था और इसी दौरान मौका देखकर उसकी पत्नी से अवैध संबंध बना लिए थे. रामवीर को पता चला तो उसने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की. परिणामस्वरुप उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी सुनील के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. इसके बाद सुनील ने अपने दोस्त धर्मबीर को साथ लिया और फिर तीनों ने मिलकर रामवीर की हत्या कर दी.
बच्चों ने बताई वारदात की कहानी
ट्रायल कोर्ट में कुसमा और उसके प्रेमी सुनील ने राजवीर की हत्या में शामिल होने से इंकार किया. कहा कि कई गुंडे बदमाशों से राजवीर की दोस्ती थी. आशंका जताई कि उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की होगी. हालांकि इस मामले में जब पुलिस ने आरोपी महिला के बच्चों को कोर्ट में पेश किया तो तीनों बच्चों ने पूरी कहानी बयां कर दी. बताया कि उसके पिता के काम पर जाते ही सुनील उसके घर में आ जाता था. इसके बाद उन तीनों के साथ मारपीट कर उन्हें बाहर कर दिया जाता था. कोर्ट ने बच्चों के बयान को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया.
