रोडवेज की चलती बस में हैवानियत, गोद में बैठाकर 3 साल की बच्ची से रेप; मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में चलती बस में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 46 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची को गोद में बिठाकर वारदात को अंजाम दिया. बस में यात्रियों ने आरोपी को पकड़कर पहले जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां चलती बस में एक 3 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है. जानकारी होने पर बस में बैठे यात्रियों ने पहले तो आरोपी की जमकर धुनाई की, फिर पुलिस पुलिस बुलाकर सौंप दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. दिल दहला देने वाली यह वारदात झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैपुरा थाना क्षेत्र की है.
रैपुरा थाना पुलिस के मुताबिक यहां एक गांव में रहने वाली महिला मंगलवार को अपनी दो बेटियों के साथ इलाज के लिए प्रयागराज से वापस लौट रही थी. उसकी डेढ़ साल की बेटी तो गोद में बैठी थी, वहीं जगह ना होने की वजह से तीन साल की बेटी पास में ही खड़ी थी. इतने में अगली सीट पर बैठे एक यात्री मानिकपुर के गोविंद नगर मोहल्ला निवासी राजकिशोर (46) ने सहानुभूति दिखाते हुए बड़ी बेटी को बुलाकर अपनी गोद में बैठा लिया.
चलती बस में किया रेप
महिला ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि आरोपी उसके पड़ोस के गांव का है, इसलिए उन्हें भरोसा हो गया और उन्होंने अपनी बेटी को उसके पास बैठने दिया. लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी बेटी रोते उनके पास आ गई. उस समय उसके प्राइवेट पार्ट्स से ब्लीडिंग हो रही थी. यह देखकर उन्हें अनहोनी का अंदाजा हो गया. फिर उन्होंने शोर मचाया तो बस में बैठे यात्रियों ने आरोपी को दबोच लिया और बुरी तरह से पिटाई की. फिर थाने के सामने गाड़ी रोककर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.
मेडिकल में वारदात की पुष्टि
रैपुरा थाना प्रभारी रामसिंह के मुताबिक पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे अरेस्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया, इसमें वारदात की पुष्टि हुई है. इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में अंदरूनी चोट की भी पुष्टि हुई है. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी राजकिशोर ई-रिक्शा चलाता है.
