अपने खेत या जमीन की भी मिट्टी नहीं निकाल सकते हैं आप, जानिए क्या है नियम

गाजियाबाद में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 6 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की गईं हैं. अवैध खनन पर खान और खनिज अधिनियम 1957 लागू होता है, और दूसरे राज्य में मिट्टी ले जाना प्रतिबंधित है. ऐसे में भूमि स्वामियों के अपने खेतों से भी मिट्टी निकालने पर अनुमति जरूरी है.

अवैध खनन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया है. ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था. वहीं, इसके खिलाफ खनन अधिकारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में  हड़कम मच गया है. ऐसे में सवाल है कि क्या हम अपने खेत या जमीन की भी मिट्टी नहीं निकाल सकते हैं. क्या है यूपी में इसको लेकर नियम?

खनन विभाग की ये कार्रवाई मसूरी थाना क्षेत्र के निगरावठी गांव में हुई है. इस मामले पर जब हमने खनन अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नियम बनाए हुए हैं. अब किसान अगर अपने खेत से भी मिट्टी खोदता है तो प्रति एकड़ जमीन पर 3 से 5 फीट तक मिट्टी का खनन किया जा सकता है. अगर जमीन के डेढ़ किलोमीटर के दायरे में जंगल या पास में  बिजली के हाई टेंशन वाले खंबे हैं तो आप खनन नहीं कर सकते हैं.

खान और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई

हालांकि, किसान और आम लोगों द्वारा किए जाने वाले खनन को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. ऑनलाइन अनुमति लेकर भूमि स्वामी स्वयं खेतों से 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन कर सकता है. उसका परिवहन भी किया जा सकता है लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में मिट्टी ले जाने की अनुमति इस नियम के अनुसार भी नहीं दी जाती है. खुदाई करने की अनुमति कानून के तहत दी जा सकती है.

 खुदाई परमिट इस बात की गारंटी देता है की खुदाई का काम स्थानीय राज्य और संख्या नियमों के अनुरूप किया जाता है. अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करता है तो उसे पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. देश में अगर किसी राज्य की सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों में वृद्धि देखी जाती है, तो इससे निपटने के लिए राज्य सरकार खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 सी के तहत कार्यवाही कर सकती है.

दूसरे प्रदेश में मिट्टी ले जाने की अनुमति नहीं

दूसरे प्रदेश में मिट्टी ले जाने की अनुमति नहींअब आपको मिट्टी खनन के नियम भी बता देते हैं. मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके लेनी होती है. जो लोग ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है. यदि कोई किसान ऑनलाइन अनुमति लेकर खेतों में खुदाई कर सकता है लेकिन उसे भी किसी दूसरे प्रदेश में मिट्टी ले जाने की अनुमति नहीं होती है.