चेतावनी के बाद भी कूड़ा निस्तारण में लापरवाही, ग्रेटर नोएडा में 6 सोसायटियों पर लगा 28 लाख का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा में कई सोसायटियों में कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है. GNIDA के अधिकारियों ने 19 स्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 का उल्लंघन पाया गया. ऐसे में लापरवाही बरतने पर 6 सोसायटियों पर कुल 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई सोसायटियों में कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है. लापरवाही बरतने पर 6 सोसायटियों पर कुल 28 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. साथ ही सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग संसाधित करने की कड़ी चेतावनी दी गई है, अन्यथा भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्राधिकरण की SEO लक्ष्मी वीएस ने बताया कि इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए GNIDA के CEO एनजी रवि के निर्देश पर एक विशेष समिति का गठन किया गया. समिति में प्राधिकरण के 15 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. टीम ने 19 स्थलों पर जाकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें 6 सोसायटी परिसरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 का उल्लंघन पाया गया.
परिसर में ही कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य
प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 के तहत जिन सोसायटी का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक है या जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने परिसर में ही कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य होता है. टीम ने लापरवाही को लेकर कुल 28 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगा दिया.
इन 6 सोसाइटियों पर लगाया गया मोटा जुर्माना
चेरी काउंटी सोसाइटी पर 50 हजार का जुर्माना, अजनारा ली गार्डन सोसाइटी पर 2 लाख, ला रेजीडेंसिया सोसाइटी पर 8 लाख 60 हजार रुपए, मेफेयर रेजीडेंसी सोसायटी पर 6 लाख 44 हजार रुपये, वेदांतम रेडीकॉन सोसाइटी पर 3 लाख 22 हजार रुपये और राधा स्काई गार्डन सोसाइटी पर 8 लाख 6 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
सोसायटियों को एसीईओ की सख्त चेतावनी
एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने संबंधित सोसायटी को कड़ी चेतावनी भी दी है. उन्होंंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 के अनुसार सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कर परिसर में ही प्रोसेस करना अनिवार्य है. कूड़े का सही निस्तारण और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.