लोक अदालत में कैसे कम कराएं अपनी गाड़ी का चालान? परेशानी से बचने के लिए जान लीजिए सबकुछ

देश भर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है. इसमें आप अपने भारी-भरकम ट्रैफिक चालान को भी आसानी से निपटा सकते हैं. इसके लिए आपको समय रहते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद, आपको अदालत में हाजिर होना होगा. यहां आपको चालान रद्द कराने, माफ़ करवाने या जुर्माने कम कराने के विकल्प मिलेंगे. यह प्रक्रिया तीन सरल चरणों में पूरी होती है.

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यदि आपकी भी गाड़ी का भारी भरकम चालान हो गया है और आप सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा रकम आप कैसे भरेंगे, तो फिर चिंता की जरूरत नहीं है. 13 सितंबर को ही देश के सभी राज्यों में और सभी जिला अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इन अदालतों में जाइए और महज कुछ मिनटों में ही चालान माफ कराकर चिंता से मुक्त हो जाइए. हालांकि इन लोक अदालतों में जाने के लिए भी एक प्रक्रिया है. इस प्रसंग में हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं.

यह प्रक्रिया लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन से शुरू होती और महज 3 स्टेप में ही पूरी हो जाती है. चालान भुगतने के लिए आप घर बैठे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट या ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसमें आपको चालान से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इतना करते हुए आपके फोन पर एक टोकन मैसेज आएगा. इसमें लोक अदालत की डेट, कोर्ट रूम और केस नंबर लिखा होगा. फिर आप बताए गए डेट पर संबंधित कोर्ट रूम में जाकर एंट्री कराएंगे और जैसे ही आपका नाम एनाउंस होगा, हाजिर होकर अपना चालान माफ करा सकेंगे.

लोक अदालत में मिलेंगे तीन विकल्प

लोक अदालत में आपको तीन विकल्प मिलेंगे. यदि ट्रैफिक पुलिस की गलती से चालान कटा है तो आप चाहें तो इस लोक अदालत में अपने चालान को चैलेंज भी कर सकते हैं. वहीं दूसरे विकल्प में चालान को माफ कराया जा सकता है और तीसरे विकल्प में भारी भरकम चालान को भी नाम मात्र की जुर्माना राशि में तब्दील किया जा सकता है. लोक अदालत के पास इन तीनों तरह के विकल्पों में आदेश करने की पूरी पॉवर होती है.

यहां लगेगा लोक अदालत

गाजियाबाद विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक यह लोक अदालत पूरे देश में लग रही है. इस सिस्टम के तहत देश की सभी जिला अदालतों में लोक अदालत लगेगी और इसमें निर्धारित श्रेणी के मामलों पर सुनवाई होगी. इनमें गाजियाबाद जिला अदालत के अलावा गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत भी शामिल है. उत्तर प्रदेश की किसी भी अदालत में प्रदेश भर में हुए चालान के मामले सुने जाएंगे. लेकिन यदि आपकी गाड़ी का चालान दिल्ली, हरियाणा या किसी अन्य राज्य में हुआ है, तो उसके चालान की सुनवाई संबंधित राज्य की ही लोक अदालत में होगी.