ऑनलाइन ठगी पर साहब ने लगा दिया गुंडा एक्ट; लखनऊ पुलिस का अजब कारनामा
लखनऊ पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है. एक व्यक्ति ने थाने में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले को गुंडा एक्ट में दर्ज कर दिया. इस अजीबोगरीब FIR ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब यह चर्चा का विषय बन गया है.
लखनऊ के एक थाने में अजीबोगरीब FIR ने पूरे पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक पीड़िता से टेलीग्राम लिंक से ठगी हुई थी. उसने थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने साइबर क्राइम के बजाय गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया. अब इसको लेकर पुलिस की काफी फजीहत हो रही है.
यह कारनामा लखनऊ के कृष्णा नगर थाने की है. पीड़िता का नाम प्रज्ञा शर्मा है और वह आलमबाग के मानक नगर की रहने वाली है. उनके साथ टेलीग्राम लिंक के द्वारा करीब एक लाख रुपये की ठगी हुई थी. इसी मामले में पुलिस ने साइबर क्राइम की धाराओं की जगह सीधा गुंडागर्दी अधिनियम लगा दिया.
टेलीग्राम लिंक से 99800 रुपये की हुई थी ठगी
पीड़िता प्रज्ञा शर्मा ने 10 अक्टूबर को कृष्णा नगर थाने में शिकायत की थी. आरोप था कि टेलीग्राम लिंक से उनके खाते से 99800 रुपये धोखे से जमा कराई गई, इसके बाद सारी धनराशि freez कर हो गई. उन्होंने कृष्णा नगर थाने के अलावा 1930 पर और cyber cell office हजरतगंज में भी शिकायत दर्ज कराई थी.
लगता है साहब ने बीएनएस प्रशिक्षण नहीं लिया
मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता ने कानून के जानकारों से इसके बारे में पूछा. उन्होंने बताया कि शायद FIR दर्ज करने में कोई भारी भरकम दबाव रहा होगा, इसीलिए साहब ने सोचा गुंडा एक्ट में दर्ज कर दो. उन्होंने कहा, ‘लगता है साहब ने यूपी पुलिस द्वारा कराए गए बीएनएस प्रशिक्षण नहीं लिया.’
चार कदम आगे निकली कृष्णा नगर थाना पुलिस
वहीं, कृष्णा नगर थाने को इस मामले में साईबर एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करना था. लेकिन कृष्णा पुलिस तो चार कदम आगे निकल गई. मामले में गुंडागर्दी अधिनियम 1970 की धारा 10 के तहत FIR दर्ज कर दिया. इनकी वाहवाही के चक्कर में पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही अब यह चर्चा का विषय बन गया है.