मुर्गी ने कब दिया अंडा और कब तक होगा एक्सपायर? यूपी में हर अंडे पर लिखना होगा ये
यूपी में अब हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार की तरफ से प्रदेश में यह नियम 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा. ऐसा होने से ग्राहक बस अंडे को उठाकर देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि यह अंडा कितने दिन पुराना है और कब तक सुरक्षित है.
योगी सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत के के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य में बिकने वाले हर एक अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा. इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कोई भी दुकानदार या व्यापारी खराब या फूड पॉइजनिंग वाले अंडे नहीं बेच पाएगा.
ग्राहक बस अंडे को उठाकर देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि यह अंडा कितने दिन पुराना है और कब तक सुरक्षित है. यह पारदर्शिता उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी और खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती देगी. अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं डेयरी मुकेश मेश्राम ने कहा कि अंडे सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़े हैं. कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे, लेकिन ग्राहकों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी’.
उन्होंने आगे कहा कि ‘अब नियम लागू होने से पूरी पारदर्शिता आएगी और लोगों को सुरक्षित अंडे मिलेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में हुई जांच में पाया गया कि कई व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उपभोक्ता भी गुणवत्ता से अनजान थे. ऐसे में उपभोक्ता अब सुरक्षित अंडे का सेवन कर पाएंगे, पुराने और खराब अंडे के बारे में आसानी से जानकारी हो जाएगी.
अंडे कितने दिन तक सुरक्षित रहते हैं?
अंडे की शेल्फ लाइफ तापमान पर निर्भर करती है. कमरे के तापमान यानी 35 से 40 डिग्री पर अंडा केवल दो हफ्ते तक सुरक्षित रहता है. कोल्ड स्टोरेज में (2 से 8°C) ये अंडे 5 हफ्ते यानी 35 दिन तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ज्यादातर छोटे दुकानदार और व्यापारी अंडों को ठंडे स्टोरेज में नहीं रखते, जिससे अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं. अब मुहर लगने से ग्राहक खुद चेक कर सकेंगे और पुराना स्टॉक खरीदने से बच सकेंगे.
नियम तोड़ने पर सख्त सजा
नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारी या उत्पादक के सभी अंडे जब्त कर लिए जाएंगे. अंडों को नष्ट कर दिया जाएगा, या उन पर स्पष्ट मुहर लगाई जाएगी कि यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है. इस तरह के मामलों में पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग सख्ती से जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
अब बाजार में अंडे खरीदते समय आपको दुकानदार के भरोसे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. एक्सपायरी डेट देखकर आप खुद फैसला कर सकेंगे. पुराने अंडे खाने से होने वाली फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं अब कम होंगी. करोड़ों उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा अंडे मिलेंगे. सोशल मीडिया पर हाल ही में कई शिकायतें आई थीं कि ऑनलाइन डिलीवरी जैसे Zepto, Blinkit से सड़े-गले अंडे मिल रहे थे.
तैयारी शुरू कर दें
पशुपालन विभाग ने सभी अंडा उत्पादकों, दुकानदारों और व्यापारियों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है. मुहर लगाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा और खाद्य पारदर्शिता की मजबूत कड़ी बताई जा रही है.
