यूपी में नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, लेकिन यह है शर्त

योगी सरकार ने एनसीआर के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र की 'परिवर्तन योजना' लागू करने को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत पुराने बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 वाहन स्क्रैप कर नया बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी. वहीं पुराना बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% रोड टैक्स की छूट दी जाएगी.

योगी सरकार ने 'परिवर्तन योजना' को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी Image Credit:

योगी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की ‘परिवर्तन योजना’ को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत यदि एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन स्क्रैप कर नए बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाते हैं तो वाहन मालिकों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी छूट मिलेगी.

सरकार का मानना है कि इस योजना से एक ओर जहां पुराने प्रदूषणकारी वाहन सड़कों से हटेंगे, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक और आधुनिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा. ‘परिवर्तन योजना’ केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस योजना को एनसीआर क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया है.

किन वाहनों को मिलेगा लाभ?

योजना के तहत ऐसे वाहन मालिक, जो अपने पुराने बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 या बीएस-4 श्रेणी के वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करेंगे, उन्हें नया वाहन खरीदने पर कर विशेष रियायतें मिलेंगी. सरकार का मकसद लोगों को स्वेच्छा से पुराने वाहन हटाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल किया जा सके.

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा, जिनके वाहन एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं और जो निर्धारित श्रेणी के पुराने वाहन स्क्रैप कराएंगे. इसके बाद यदि वे नया बीएस-6 वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदते हैं तो उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा. यानी यह योजना सभी नए वाहन खरीदारों के लिए नहीं, बल्कि पुराने वाहन स्क्रैप करने वालों के लिए लागू होगी.

क्या-क्या मिलेगी छूट?

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, यदि कोई पात्र वाहन मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे नए बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स में छूट मिलेगी. साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी पूरी तरह राहत मिलेगी. अगर कोई पुराना बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो उस पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स की छूट मिलेगी. यह व्यवस्था अगले 10 सालों तक प्रभावी रहेगी,

2.56 लाख रुपये तक कैसे होगी बचत?

योजना के तहत वाहन मालिकों को मिलने वाला लाभ वाहन की कीमत और श्रेणी पर निर्भर करेगा. महंगे व्यावसायिक या बड़े वाहनों पर रोड टैक्स अधिक होता है, इसलिए ऐसे मामलों में अधिकतम 2.56 लाख रुपये तक की बचत संभव है. यानी यह राशि हर वाहन पर समान नहीं होगी, बल्कि वाहन के प्रकार और उस पर लागू रोड टैक्स के अनुसार तय होगी.

प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र लगातार वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं. इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकारें पुराने वाहनों को हटाने और स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला भी उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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