पत्नी नहीं बनाती पनीर टिक्का, पति रोजाना आलू बैंगन खाने से परेशान; 4 साल का रिश्ता तलाक तक पहुंचा

मेरठ में पति-पत्नी का अनोखा विवाद सामने आया है. किचन की लड़ाई अब तलाक तक पहुंच गई है. पति इस बात से नाराज़ है कि उसकी पत्नी स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती. उसे रोज़ आलू और बैंगन खाना पड़ता है, जबकि उसे पनीर टिक्का ज़्यादा पसंद है. पत्नी नाराज है कि पति हमारे बनाए खाने की कद्र नहीं करता.

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Image)

मेरठ में पति-पत्नी के बीच रसोई में छिड़ी जंग अब तलाक तक पहुंच गई है. पति इसलिए अलग होना चाह रहा है क्योंकि पत्नी पत्नी मजेदार खाना नहीं बना पाती है. घर में रोज-रोज आलू बैगन और आलू टमाटर की सब्जी ही बनती है. शनिवार को परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच था. अब दूसरी काउंसलिंग होगी, निपटारा नहीं हुआ तो मामला कोर्ट में चलेगा.

मेरठ के परतापुर में रहने वाली स्वीटी की शादी 4 साल पहले दिल्ली में हुई थी. पति का नाम कमल है, वह एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच खाने की पसंद को लेकर झगड़े शुरू हो गए, जिससे उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया. पति ने अधिकारी को कहा कि मुझे पनीर टिक्का पसंद है लेकिन पत्नी बना नहीं पाती.

पति हमारे बनाए खाने की कद्र नहीं करता

मेरठ के पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को यह विवाद पहुंचा. अधिकारी को पति ने कहा कि मुझे पनीर टिक्का पसंद है. पत्नी रोज़ आलू और बैंगन और आलू टमाटर की सब्जी ही बनती थी. उसे मजेदार खाना बनाता नहीं आता, पनीर टिक्का भी नहीं बना पाती है. इस पर बोलने से अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था.

वहीं, स्वीटी ने आरोप लगाया कि पति उसके बनाए खाने की कद्र नहीं करता है. वह हमेशा उसके द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करता है. धीरे-धीरे कमल और पत्नी स्वीटी के बीच खाने की पसंद को लेकर अक्सर झगड़े शुरू होने लगे, जिससे अब उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया है. इसी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया.

दूसरी काउंसलिंग के लिए पति-पत्नी को बुलाया

पति पत्नी की काउंसलिंग कर के समझाने का प्रयास किया गया. दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए. लेकिन इस दौरान कोई समझौता नहीं हो पाया है. इस वजह से फिर से एक बार काउंसलिंग के लिए पति-पत्नी को बुलाया गया है. यदि दूसरी काउंसलिंग के दौरान भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते होंगे तो मामला कोर्ट में चलेगा.