नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया, फिर 5 लोगों ने किया गैंगरेप; लड़की को 6 साल बाद मिला न्याय
नोएडा के फेस 3 में 2019 में नौकरी दिलाने के बहाने एक युवती से गैंगरेप हुआ था. 6 साल तक चली सुनवाई के बाद नोएडा कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक को 5 साल की कैद की सजा दी है. इस फैसले से पीड़िता को देर से ही सही, न्याय मिला है और यह महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र में साल 2019 में एक 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था. पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. 6 साल बाद इस मामले में नोएडा की अदालत चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रियंका सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने इस मामले में एक व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई है.
केस डायरी के मुताबिक पीड़िता साल 2019 में दोषी रवि के संपर्क में आई थी. उस समय रवि ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने पास बुलाया था. पीड़िता जब उसके पास पहुंची तो रवि और उसके साथियों ने उसे बंधक बना लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. आरोप है कि शोर मचाने पर दो अन्य युवक पहुंचे और रवि को वहां से भगा दिया. फिर इन दोनों युवकों ने पीड़िता को न्याय दिलाने का झांसा देकर रेप किया. पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ कुल 6 लोगों ने दरिंदगी की.
लूटपाट का भी आरोप
पीड़िता के मुताबिक इस दौरान दरिंदों ने ना केवल उसकी इज्जत लूटी, बल्कि उसका पर्स भी झपट लिया. इसमें उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और नगदी भी रखी हुई थी. पीड़िता की शिकायत पर नोएडा फेज तीन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया और उसी दिन आरोपी रवि कुमार को अरेस्ट कर लिया था. इसके बाद रवि की निशानदेही पर पहचान के आधार पर पुलिस ने 15 नवंबर 2019 को उमेश कुमार, ब्रजकिशोर, बिरजू और पीतांबर उर्फ प्रीतम को भी गढ़ी गोल चक्कर के पास से उठा लिया. वहीं बाद में गुड्डू के अलावा एक किशोर आरोपी भी पकड़े गए थे.
ठिकाने से बरामद हुए थी युवती के कपड़े
केस डायरी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सेक्टर 63 स्थित उनके ठिकाने से पीड़िता के कपड़े और अंडरवियर आदि बरामद किए थे. अदालत में मामले की सुनवाई करीब 6 साल चली. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब गुड्डू, पीतांबर, किशोर और उमेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं मुख्य आरोपी रवि कुमार को दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.