नोएडा में धारा 163, एक जगह पर नहीं जमा हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग, जानें और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
नए साल के मौके पर भारी भीड़ और आयोजनों में अशांति, उपद्रव और अफवाहों की आशंका को देखते हुए नोएडा पुलिस ने शहर में धारा 163 लागू कर दिया है. 1 जनवरी तक शहर में एक साथ 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा ड्रोन उड़ाने पर भी बैन रहेगा.
पूरा देश नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहा है. लेकिन उससे पहले नोएडा पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं. यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा हेतु धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से 1 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक पूरे कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में प्रभावी रहेगा.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नए साल के मौके पर शहर में भारी भीड़ होती है. जश्न और आयोजनों को देखते हुए अशांति,उपद्रव और अफवाहों की आशंका बनी रहती है. ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके.
5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
धारा 163 के तहत पुलिस आयुक्त या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों का जुलूस,प्रदर्शन या समूह बनाने पर है रहेगा. हालांकि, अगर आपने प्रशासन से अनुमति ले रखी है तो इस नियम में छूट मिल सकती है.
नए साल के मौके पर ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से बैन रहेगा. अन्य स्थानों पर भी पुलिस अनुमति के बिना ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्ण रोक रहेगी. धार्मिक स्थलों, आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए डेसिबल सीमा तय की गई है.
नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धारा 163 के तहत सार्वजनिक मार्गों,चौराहों और खुले स्थानों पर नमाज, पूजा, जुलूस या अन्य धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. आपात स्थिति में पुलिस आयुक्त या उच्च अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
हथियार,चाकू और विस्फोटक तलवार,कटार, फरसा,त्रिशूल, चाकू जैसे तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. शादी-बारात या अन्य अवसरों पर हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री जमा करना अपराध माना जाएगा.
शराब और नशे पर भी रोक
सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. अफवाह फैलाने और भड़काऊ सामग्री पर कार्रवाई ऑडियो,वीडियो,सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से भ्रामक सूचना अफवाह या तनाव फैलाने वाली सामग्री फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी. हुड़दंग करने वालो शराब पीकर उत्पात मचाने वालो और सरकारी कर्मियों से बदसलूकी करने वालो पर सख्त एक्शन लिया जायेगा.
पुलिस की अपील नियमों का पालन करें
नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नए साल का जश्न शांति और कानून के दायरे में मनाएं. अफवाहों से बचें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
