सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर बुल्डोजर का खतरा बरकरार… कोर्ट ने दिया 30 दिन का समय

संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है. उनके मामले में कोर्ट ने भी माना कि सपा सांसद ने अपने मकान का निर्माण बिना नक्शा पास कराए करवाया था, जो कि नियमों के विरुद्ध है. इसके लिए कोर्ट ने बर्क पर ₹1,35,000 का जुर्माना लगाया और ₹5,707 की शमन राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने बर्क पर ₹1,35,000 का जुर्माना लगाया Image Credit:

अवैध निर्माण के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्हें अवैध निर्माण का दोषी करार देते हुए न केवल ₹1,35,000 का जुर्माना लगाया बल्कि ₹5707 की शमन राशि जमा करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्हें अवैध निर्माण को हटाने के लिए 30 दिनों का समय भी दिया गया है. आदेश के मुताबिक अगर बर्क तय समय सीमा में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हटाते तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्से को गिरा देगा.

इसलिए हुई कार्रवाई

ये कार्रवाई रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 के तहत की गई है. ये एक्ट निर्माण कार्यों को नियमित करने और अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में दिशानिर्देश देता है. इसी एक्ट के तहत सपा सांसद बर्क के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है. संभल की एसडीएम कोर्ट ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने पर बर्क पर ₹1 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया. साथ ही ₹5,707 का शमन शुल्क भी शर्तों के साथ जमा करने के निर्देश दिए.

नहीं पेश कर सके साक्ष्य

सांसद को अपना पक्ष रखने और साक्ष्य देने के लिए कई बार मौका दिया गया, लेकिन अब तक वे न तो मकान अपने नाम न होने का और न ही मकान पुराना होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सके.
मकान के जिन हिस्सों (1 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर लंबाई) को अवैध माना गया है, उन्हें खुद हटाने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम है. इसके पहले उन्हें बिजली चोरी के मामले में भी जुर्माना भरना पड़ा था.