पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन को कोर्ट से झटका, हो गई 2 साल की सजा, ये है पूरा मामला
पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन को कोर्ट से झटका लगा है. 13 समर्थकों सहित उन्हें एक प्रदर्शन और हाईवे जाम करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है. करीब 12 साल पुराने मामले में उन्हें सजा मिली है.
झाँसी में लगातार बिजली कटौती के विरोध में पारीछा थर्मल पावर प्लांट के बाहर प्रदर्शन और झाँसी-कानपुर हाइवे को जाम करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला 11 जून 2013 का है, जिसमें प्रदीप जैन और उनके समर्थकों के हाइवे करने के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. झांसी की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनके 13 समर्थकों को भी बराबर सजा सुनाई.
चक्का जाम मामले में हुई सजा
झांसी में बिजली कटौती की समस्या के चलते आंदोलन देखने को मिला था. इस चक्का जाम में सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी धाराओं में दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान झांसी न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 13 लोगों को दोषी करार देते हुए 2- 2 साल की सजा सुनाई. अदालत ने सभी को निजी मुचलके पर छोड़ते हुए अपील करने के लिए एक महीने का समय भी दिया गया है.
सपा सरकार में दर्ज हुआ था केस
साल 2013 में झांसी और ललितपुर जिलों की जनता विद्युत समस्या के चलते काफी परेशान थी. लगातार शिकायतों के बाद कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने 11 जून 2013 को झांसी ललितपुर का पारीक्षा थर्मल पावर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान चक्का जाम भी किया गया था. पुलिस ने मंत्री सहित सैंकड़ों लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, बलवा करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया.
इन लोगों को सजा
लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 12 सितंबर को अदालत पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, राहुल गुप्ता, राहुल राय, सलमान पारीक्षा, हरीश कपूर टीटू, नरेश बिल्हारिया,नावेद खान, शेरखान, मनोज झारखड़िया, बबीना वाले बीरेंद्र सिंह जूदेव, रजनीश श्रीवास्तव को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.