कोर्ट में पेश हुए अब्बास अंसारी, कारोबारी की जमीन हड़पने का है मामला… अगली तारीख 24 सितंबर
कारोबारी की जमीन हड़पने के मामले में सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई. आरोप है कि मुख्तार ने कारोबारी को लखनऊ जेल में बुलाकर धमकाया, जिसके बाद उसने अपनी जमीन की रजिस्ट्री अब्बास के नाम कर दी. अदालत ने अगली पेशी के लिए 24 सितंबर की तारीख दी है.
गाजीपुर में व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने के मामले में सोमवार को अब्बास अंसारी को CJM कोर्ट में पेश किया. यह मामला 2023 में दर्ज हुआ था. एक कारोबारी ने गाजीपुर की सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें ये आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने उसकी जमीन को जबरन हड़पने की कोशिश की.
इसे लेकर कोर्ट ने अब्बास को तलब किया था. सोमवार को कोर्ट में उनकी पेशी हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है.
ये है पूरा मामला
साल 2012 में माफिया मुख्तार अंसारी ने कारोबारी अबु फखर से जमीन खरीदने का सौदा किया था. इसके बाद साल 2023 में कारोबारी ने आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज कराई कि उसकी जमीन को जबरन हड़पने की कोशिश की जा रही है. इसमें मुख्तार के साथ- साथ अब्बास अंसारी, आतिफ रजा, अनवर शहजाद पर भी आरोप लगाया गया था. अब इस केस के आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, वहीं वादी कारोबारी अबू फखर की भी मौत हो चुकी है.
कारोबारी ने लगाए थे ये आरोप
वादी कारोबारी अबू फखर ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें ये आरोप लगाया गया कि साल 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ की जेल में बंद था, उस समय कारोबारी को लखनऊ जेल बुलाया था और उसकी रौजा स्थित जमीन की मुख्तार के घरवालों के नाम रजिस्ट्री करने के लिये धमकाया गया. डर के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया.
बाद डरा- धमकाकर रजिस्ट्री के एवज में दिया गया पैसा ब्लैंक चेक के जरिए से वापस ले लिया गया. फिलहाल मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 24 सितंबर को होनी है.