13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें कैसे और कहां माफ करा सकते हैं चालान

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है. यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जिनके कई ट्रैफ़िक चालान लंबित हैं. लोक अदालत में सीट बेल्ट, हेलमेट, ओवरस्पीड आदि जैसे चालानों का निपटारा किया जाएगा और कई मामलों में चालान माफ़ भी हो सकते हैं. हालांकि नशे में गाड़ी चलाने या गंभीर अपराधों से जुड़े चालान इस योजना के दायरे में नहीं आते. वहीं दूसरे राज्यों में कटे चालान के लिए संबंधित राज्य की लोक अदालत में जाना होगा.

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उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. जिन लोगों की गाड़ियों के ढेर सारे चालान हो चुके हैं और वह समय की कमी या अन्य कारणों से चालान का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है. वह लोक अदालत में आकर अपने चालान का ना केवल आसानी से भुगतान करा सकते हैं, बल्कि इसमें अपने चालान को माफ भी करा सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक यह राष्ट्रीय लोक अदालत है और देश के सभी राज्‍यों में लोगों को राहत देने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें ट्रैफिक चालान ही नहीं, कई अन्‍य तहह के मामलों का भी निस्तारण हो सकेगा. दिल्ली में यह लोक अदालत पटियाला हाऊस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट के अलावा राउज एवेन्‍यू कोर्ट में लगेगा. वहीं नोएडा में गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय और गाजियाबाद जिला न्यायाललय में लोक अदालत लगेगी. इसी प्रकार बाकी जिलों के जिला अदालतों में भी लोक अदालत आयोजित होंगी.

इस तरह के निपटेंगे चालान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक लोक अदालत में सीट बेल्ट, हेलमेट, रेड लाइट तोड़ने, गलती से कटे चालान, ओवर स्पीड, PUC सर्टिफिकेट, पार्किंग, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि के मामलों में चालान का निस्तारण हो जाएगा. वहीं, नशे में ड्राइविंग, हिट-एंड-रन, लापरवाही से ड्राइविंग, नाबालिग का व्हीकल ड्राइविंग, अनाधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल, वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधि में प्रयोग, दूसरे राज्य में कटे ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं होगा.

दूसरे राज्य के चालान के लिए क्या करें?

विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाहनों के चालान उत्तर प्रदेश के किसी भी अदालत में आयोजित लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं. लेकिन यदि उत्तर प्रदेश के ही किसी वाहन का चालान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या किसी अन्य राज्य में हुआ है तो उसके निस्तारण के लिए संबंधित राज्य के ही किसी अदालत में आयोजित लोक अदालत में जाना होगा.