यूपी में आज रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें, 1 जनवरी को मिलेगी या नहीं?
आबकारी विभाग ने नए साल के जश्न को देखते हुए इस बार कुछ खास फैसले लिए हैं. इन फैसलों के मुताबिक 31 दिसंबर को रात 10 बजे की बजाय 11 बजे तक पब, बार और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. इसके अलावा 01 जनवरी को भी शराब के ठेके खुले रहेंगे.
पूरा देश नए साल का जश्न मनाने को तैयार है. उत्तर प्रदेश में भी नए साल को लेकर कई खास इंतजाम किए गए हैं. इस बार सरकार ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय में एक घंटे की छूट दी. अब ये प्रतिष्ठान 10 बजे की बजाय रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे. सरकार ने ये फैसला लोगों को नियंत्रित और सुरक्षित माहौल में जश्न मनाने के मद्देनजर किया है.
हर साल आमतौर पर 01 जनवरी को शराब के ठेके बंद रहते हैं. लेकिन इस बार सरकार ने 01 जनवरी को भी शराब के ठेके खोलने का फैसला किया है. अब सरकार के इस फैसले से मदिरा प्रेमी एक जनवरी को भी शराब ले सकेंगे. उन्हें नए साल से एक दिन पहले शराब खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अस्थाई लाइसेंस का भी था प्रावधान
इस बार आबकारी विभाग क्रिसमस और नए साल को देखते हुए मदिरा सेवन के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की सुविधा दे रखी है. निजी स्थान पर आयोजन के लिए 1,000 रुपये, सोसाइटी में कार्यक्रम के लिए 4,500 रुपये (आरडब्ल्यूए की अनुमति जरूरी) और सार्वजनिक स्थान, क्लब या रेस्टोरेंट में आयोजन के लिए 11,000 रुपये शुल्क रखा गया था. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई थी, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.
अवैध शराब पर आबकारी विभाग सख्त
आबकारी विभाग अवैध शराब पर सख्त है. बिना लाइसेंस शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. क्लब, बार और रेस्टोरेंट संचालकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. लापरवाही बरतने या उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है.
प्रशासन ने नागरिकों से की ये अपील
फिलहाल, प्रशासन ने प्रदेश भर के नागरिकों से तय समय और नियमों के भीतर ही न्यू ईयर का जश्न मनाने की अपील की है. नया साल सुरक्षित, शांति और खुशहाल तरीके से बीते इसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से भी कई इंतजाम किए हैं.
