20 लाख कारोबारियों को योगी सरकार का तोहफा! इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मिलेगी बड़ी राहत
यूपी में लगभग 20 लाख छोटी दुकान चलाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है. यूपी पावर कॉरपोरेशन ने एक किलोवॉट की नई गैर-घरेलू श्रेणी प्रस्तावित की है. यह पहली बार है जब एक किलोवॉट के गैर-घरेलू उपयोग के लिए अलग दर प्रस्तावित की गई है. इससे बिजली बिल में कमी आएगी.

उत्तर प्रदेश में छोटी दुकान चलाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. लगभग 20 लाख ऐसे उपभोक्ताओं को इस साल बिजली की नई दरों में छूट मिलने की उम्मीद है. यूपी पावर कॉरपोरेशन ने एक किलोवॉट की नई गैर-घरेलू श्रेणी प्रस्तावित की है. इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की प्रति यूनिट की दर में कमी आएगी.
यह पहली बार है जब एक किलोवॉट के गैर-घरेलू उपयोग के लिए अलग दर प्रस्तावित की गई है. यूपी पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में अपने इस प्रस्ताव को दाखिल कर दिया है. 7 जुलाई से नियामक आयोग में इसपर सुनवाई शुरू होगी. उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है. साथ ही घरेलू दरों पर ही छूट देने की बात कही है.
कितने रुपए यूनिट होगी बिजली?
प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोवॉट की गैर-घरेलू बिजली की दर 7 रुपए प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 8 रुपए प्रति यूनिट होगी. इस कदम से घरों में छोटी दुकानें, जैसे गुमटी या छोटे व्यवसाय चलाने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है. अब तक इसके लिए कमर्शियल दर के तहत जुर्माना झेलना पड़ता था.
घरेलू कनेक्शन में ही मिले छूट
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है. परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि छोटी दुकान चलाने वाले उपभोक्ताओं के लिए नियमों को और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. परिषद नियामक आयोग से मांग करेगा कि इन उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली दरों पर ही बिजली उपयोग की छूट दी जाए.
वर्मा ने बताया कि साल 2019 में उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर पावर कॉरपोरेशन ने दो किलोवॉट कनेक्शन में 200 यूनिट तक घरेलू दरों पर बिल वसूलने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में वह अपने प्रस्ताव से पीछे हट गया. इस बार कॉरपोरेशन के नए प्रस्ताव को देखते हुए परिषद संशोधन के साथ इसे और उपभोक्ता हितैषी बनाने की मांग करेगा.