मुख्तार की बीवी अफसां की संपत्ति कुर्क करना सही फैसला, MP-MLA कोर्ट ने डीएम के आदेश पर लगाई मुहर

गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की बीवी अफसां अंसारी की 9.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है. कोर्ट ने अफसां की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इस कार्रवाई को गलत बताया था. अफसां कई मुकदमों में वांछित है और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कुर्की हुई थी.

मुख्तार अंसारी की बीवी अफसां अंसारी

पूर्वांचल में कभी माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की बीवी अफसां अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का फैसला सही था. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस संबंध में डीएम द्वारा पारित आदेश और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराया है. इसी के साथ कोर्ट ने अफसां अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है. अफसां अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी के जरिए कोर्ट में इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे रद्द करने की अर्जी लगाई थी. विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएमलए कोर्ट श​क्ति सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए अफसां की ही अर्जी को खारिज कर दिया है.

बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम ने मुख्तार की बीवी अफसां अंसारी की शहर के देवढ़ी बल्लभदास स्थित 9.44 करोड़ की कुर्क करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद पुलिस ने छह दिसंबर 2021 को संपत्ति कुर्क की और कार्रवाई रिपोर्ट डीएम कोर्ट में दाखिल कर दी थी. बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था. इसी मामले में अफसां की ओर से वकील लियाकत अली ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर अफसां की तरफ से मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने हस्ताक्षर किए थे.

इसी मामले में अरेस्ट हुआ था उमर

पुलिस के मुताबिक चूंकि अफसां अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड अपराधी है और उसके खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम है. ऐसे में पुलिस को उसकी ओर से हलफनामा दाखिल होने की जानकारी मिली तो उसकी जांच कराई गई. इसमें पता चला कि अफसां के हस्ताक्षर उसके छोटे बेटे उमर ने किया था. इसके बाद मुहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने उमर और वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट किया था. हालांकि बाद में उमर जमानत पर बाहर आ गया था.

कई मुकदमों में है वांछित

पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी की बीवी अफसां अंसारी आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित है. आरोप है कि मुख्तार के जेल जाने के बाद वह उसके गैंग को ऑपरेट करती थी. उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जैसे ही पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वह संदिग्ध परिस्थिति में फरार हो गई. उसी समय से पुलिस मऊ-गाजीपुर से लखनऊ दिल्ली तक उसकी तलाश कर रही है.