सुल्तानपुर: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई आज, जानें क्या है पूरा मामला
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी. उनपर कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. यह मामला लगभग 8 साल पुराना है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था.
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है. यह यह मामला लगभग 8 साल पुराना है. राहुल गांधी पर कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं.
राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यह परिवाद दर्ज कराया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था. इस मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस नेता को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किलें?
राहुल गांधी ने खुद को मामले में निर्दोष बताया
कोर्ट ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने और पेश किए गए सबूतों पर सफाई देने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है. दरअसल, साल 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अमित शाह उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे.
सुलतानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. राहुल गांधी ने पिछले साल जुलाई में खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि इस मामले में राजनीति हो रही है. साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है.
IPC की धारा 499 और 500 के तहत आरोप
कोर्ट ने 20 फरवरी, 2024 को मानहानि केस में राहुल गांधी को 25,000 रुपये के दो बॉन्ड पर ज़मानत दे दी थी. राहुल गांधी पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत आरोप लगाए गए हैं. धारा 499 किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने या कमेंट करने या उन्हें बदनाम करने का है. धारा 500 मानहानि से जुड़ा है, जिसमें दो साल तक की जेल का प्रावधान है.