मासूम बेटी के सामने मां संग की दरिंदगी, फिर कुंड में डालकर जलाया था शव; 7 साल बाद हैवानों को मिली ये सजा
उत्तर प्रदेश के संभल में 7 साल पुराने गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत ने 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन हैवानों ने एक मासूम बच्ची के सामने उसकी मां से दरिंदगी की थी और शव को हवन कुंड में जला दिया था. कोर्ट ने इसे अमानवीय करार देते हुए 1.12 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे.
उत्तर प्रदेश में संभल जिले की अदालत ने 4 हैवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन हैवानों ने 7 साल पहले एक मासूम बच्ची के सामने उसकी मां के साथ गैंगरेप किया था. यही नहीं, वारदात के बाद इन हैवानों ने शव को हवन कुंड में डालकर जला दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे बहुत ही शर्मनाक और अमानवीय बताते हुए चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
केस डायरी के अनुसार, मामला संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 25 साल की विवाहिता अपने दो बच्चों के साथ रहती थी. उसके पति दिल्ली में मजदूरी करते थे. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि 13 जुलाई 2018 की रात महावीर, कुंवरपाल, जयवीर और एक नाबालिग लड़के ने महिला के घर में जबरन घुसकर गैंगरेप किया. इस दौरान इस महिला की 7 साल की बच्ची चीखती चिल्लाती रह गई. इतना ही नहीं, दोषियों ने महिला को हवनकुंड में डाल दिया तो बच्ची बेहोश हो गई.
दोषियों का हुआ था डीएनए टेस्ट
कुछ देर बाद होश को होश आया तो उसने अपने ममेरे भाई को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंचे ममेरे भाई ने बच्ची के साथ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही उसके कपड़ों पर गिरे सीमन की डीएनए जांच कराई. इससे आरोपियों की पहचान होने के बाद उन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा गया था. पुलिस ने इस मामले में सभी जरूरी साक्ष्य एंव गवाहों को जुटाकर मजबूत चार्जशीट तैयार की थी.
पीड़ित परिवार को मिलेंगे दो लाख रुपये
अदालत में मामले की सुनवाई 7 साल तक चली. इस दौरान शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 1 लाख 12 जुर्माना भी लगाया है. हालांकि मृतका के परिजनों ने कोर्ट में सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी. मामले की सुनवाई में ममेरे भाई और बेटी की गवाही अहम रही. कोर्ट ने अपने फैसले में जुर्माने की रकम में से 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.
