दो पासपोर्ट रखने के मामले में भी अब्दुल्ला आजम दोषी करार, 7 साल और काटनी होगी जेल
रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है. ये सजा बाकी सज़ाओं से अलग चलेगी. फिलहाल, फर्जी पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला पहले से ही अपने पिता आजम खान के साथ 7 साल की सजा काट रहे हैं.
सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7 साल की सजा हुई है. रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दो पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की कठोर सजा सुनाई है. ये सज़ा बाकी सजाओं से अलग चलेगी. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अब्दुल्ला आज़म खान को 7 साल और जेल काटनी होगी. इसके साथ ही अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें फर्जी पैन कार्ड के मामले में अबदुल्ला अपने पिता आजम के साथ पहले से ही 7 साल की सजा काट रहे हैं. 17 नवंबर 2025 को रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया था. दोनों इस समय रामपुर जिला जेल में बंद हैं.
दोनों पासपोर्ट में अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ
अबदुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड रखने पर दो पासपोर्ट रखने का आरोप था. दोनों पासपोर्ट पर उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग दर्ज थी. एक पासपोर्ट में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. यह मामला उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े विवादों का ही हिस्सा है. इसको लेकर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बता दें कि अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी.
10 जनवरी 2018 को जारी हुआ था दूसरा पासपोर्ट
दूसरा पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 अब्दुल्ला के नाम 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ था. पुलिस ने जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी. अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है. वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.