प्रॉपर्टी विवाद में सगी बहन की ले ली थी जान, अब कलयुगी भाई को हुई फांसी; जानें पूरा मामला

आगरा की एक अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद में अपनी सगी बहन की हत्या करने वाले ललित चौधरी को फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला चार साल पुराने पूनम चौधरी हत्याकांड में आया, जहां आरोपी ने संपत्ति के लालच में दिनदहाड़े अपनी बहन को गोली मार दी थी. कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मानते हुए यह कठोर सजा दी.

आगरा कोर्ट

उत्तर प्रदेश में ताज नगरी आगरा की अदालत ने एक कलियुगी भाई को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला चार साल पुराने शाहगंज थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पूनम चौधरी हत्याकांड में सुनाया है. इस वारदात में एक युवक ललित चौारी उर्फ निक्कू ने प्रापर्टी विवाद में अपनी सगी बहन की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) मृदुल दुबे की कोर्ट में हुई.

कोर्ट ने आरोपी निक्कू को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने इस जघन्य अपराध को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मानते हुए आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 26 नवंबर 2022 को शाहगंज थाना क्षेत्र के जोगीपाड़ा बाजार में एक युवती की हत्या हुई थी. पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि यह वारदात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद युवती के भाई ने अंजाम दिया था.

ये है मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ललित चौधरी उर्फ निक्कू चौधरी का अपनी सगी बहन पूनम चौधरी के साथ संपत्ति (प्रॉपर्टी) को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि 26 नवंबर 2022 को ललित ने अपनी बहन पूनम चौधरी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात के दौरान बीच-बचाव करने आई आरोपी की भाभी नीलू चौधरी भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

एनकाउंटर में पकड़ा गया था आरोपी

वारदात के बाद आरोपी ललित चौधरी फरार हो गया था. जिसे दो दिन बाद पुलिस ने 28 नवंबर 2022 को एनकाउंटर के दौरान अरेस्ट किया था. उस समय पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था, तब से वह जेल में ही है. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस द्वारा पेश वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ललित चौधरी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संपत्ति के लालच में आरोपी ने सगी बहन की हत्या की. यह वारदात समाज में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है.

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