54 दिन बाद फिर सलाखों के पीछे आजम खान, बेटे अब्दुल्ला के साथ भेजे गए रामपुर जेल
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले के बाद देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को जेल भेज दिया गया. आजम खान 54 दिन पहले ही जेल से रिहा हुए थे.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 54 दिन बाद फिर से सलाखों के पीछे चले गए हैं. सोमवार देर शाम आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर जेल भेजा गया. दोनों पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप था. रामपुर MP-MLA कोर्ट ने आज ही इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी.
यह मुकदमा 2019 में आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था, जिसमें अब्दुल्ला पर दो अलग जन्मतिथियों के आधार पर पैन कार्ड रखने का आरोप था. वहीं, जेल जाते समय आजम खान ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, इसमें क्या दिक्कत है… गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है. वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
आजम खान की जेल पर अखिलेश क्या बोले?
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के ऊपर कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया है. उन्होंने अपने बयान में कहा, ‘सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं. सब, सब देख रहे हैं.’
क्या है आजम खान और उनके बेटे पर आरोप?
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में यह केस दर्ज कराया था. इसमें अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप था. एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 लिखा है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है. आज़म खान भी इस मुकदमे में आरोपी थे.
आकाश सक्सेना ने बताया सत्य की जीत
वहीं, रामपुर MP/MLA कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया और सात-सात साल कैद की सजा सुनाई. फैसला आने के बाद शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने इसे सत्य की जीत बताया. इससे 54 दिन पहले आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे.